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Faridabad: सड़क हादसे में मारे गए युवक की पत्नी, बेटी और मां को दिया जाए 44 लाख रुपये मुआवजा... कोर्ट का आदेश

Faridabad News: फरीदाबाद में 21 जनवरी 2021 में फर्रूखनगर के 29 साल के सुरेंद्र की मौत हुई थी। इस हादसे के डेढ़ साल बाद मृतक की पत्नी को 22 लाख 28 हजार 800 रुपये और बेटी को 11 लाख रुपय मुआवजा मिलेगा। वहीं मृतक की मां को भी 11 लाख रुपये मिलेंगे।

Curated byराहुल महाजन | नवभारतटाइम्स.कॉम 4 Dec 2022, 9:17 am
फरीदाबाद: तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत मामले में परिवार को 44 लाख 72 हजार 800 रुपये का मुआवजा मिले, मोटर एक्सिटेंड क्लेम ट्रिब्यूनल ने ये आदेश जारी किए हैं। मुआवजा राशि में मृतक की पत्नी को 22 लाख 28 हजार 800 रुपये, छोटी बच्ची को 11 लाख रुपये और मृतक की मां को 11 लाख रुपये देने के ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किए हैं। क्लेम पिटीशन दायर करने की डेट से साढ़े 7 प्रतिशत ब्याज के साथ ये मुआवजा राशि देनी होगी। कोर्ट ने इसके लिए वाहन के चालक, मालिक व इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिए हैं। क्लेम देने की पहली जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी को दी गई है।
नवभारतटाइम्स.कॉम motor accident claim


ये मामला जनवरी 2021 को सामने आया था। फर्रूखनगर के ताजनगर गांव निवासी 29 साल के सुरेंद्र दिल्ली के समालखा की निजी कंपनी में नौकरी करते थे। फर्रूखनगर एरिया में तेज रफ्तार कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी चालक कैंटर छोड़ मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र की हादसे में मौत हो गई थी। मामले में मृतक की पत्नी सुमन देवी, 1 साल की बच्ची, मृतक की मां सुशीला, पिता राजवीर और बहन की ओर से क्लेम के लिए पिटीशन दायर की गई। जिसमे दावा किया गया कि मृतक करीब 37 हजार रुपये महीने वेतन लेता था। उन्होने कुल 90 लाख रुपये मुआवजे का दावा किया।

कैंटर चालक मनोज कुमार, मालिक रनवीर सिंह और इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया गया। सभी पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें ट्रिब्यूनल के समक्ष रखीं। सभी पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने परिवार को 44 लाख 72 हजार 800 रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश जारी किया है।
लेखक के बारे में
राहुल महाजन
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के बाद डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 9 वर्षों से ज्यादा समय से सक्रिय। ईटीवी और नेटवर्क 18 से होने हुए टाइम्स इंटरनेट तक का सफर। राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों में गहरी रुचि।... और पढ़ें

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