\Bअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी से 2018 में मिला था 7 किलो गांजा
नगर संवाददाता, फरीदाबाद : \Bरेलवे स्टेशन पर जीआरपी की तरफ से मार्च 2018 में 7 किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपित को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की कोर्ट ने दोषी करार देकर सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित को 3 साल की सजा सुनाई इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना किया। कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक यह केस 20 मार्च को तत्कालीन जीआरपी एसएचओ पोरस कुमार ने दर्ज कराया था। शिकायत में बता गया था कि मंगला एक्सप्रेस प्लैटफॉर्म नंबर दो पर आकर रुकी। एक युवक उतरा जिसके हाथ में प्लास्टिक की बोरी थी। शक होने पर तलाशी ली गई तो बोरी में गांजा निकला। आरोपित ने अपनी पहचान खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद निवासी शशिभूषण बताई थी।