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एक साथ हाउस टैक्स चुकाने पर नहीं देना होगा ब्याज, सरकार ने किया माफ करने का ऐलान

बकाया टैक्स एक साथ भुगतान करने पर पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा साल का हाउस टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसका फायदा 31 दिसंबर तक मिलेगा।

नवभारत टाइम्स 16 Sep 2019, 10:30 am
फरीदाबाद
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सरकार ने चुनावी मौसम को देखते हुए बकाया हाउस टैक्स पर ब्याज माफी की घोषणा की है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि पिछला बकाया टैक्स एक साथ भुगतान करने पर पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा साल का हाउस टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसका फायदा 31 दिसंबर तक मिलेगा।

नगर निगम लगातार लोगों से भी अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपना नया पुराना हाउस टैक्स जमा कराएं। हरियाणा सरकार ने साल के शुरूआत में ही ऑर्डर जारी कर कहा था कि लोग 31 अगस्त तक अपना हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं जिसमें मौजूदा टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस छूट का लोगों ने फायदा उठाया और काफी मात्रा में टैक्स भी कलेक्ट हुआ। लोगों की मांग को देखते हुए सरकार ने फिर से हाउस टैक्स पर छूट दी है।

इसमें कहा गया है कि अगर लोग साल 2010-11 से लेकर अब तक का बकाया हाउस टैक्स एक साथ जमा कराएंगे तो उन्हें ब्याज नहीं देना पड़ेगा, यानी ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा मौजूद साल के हाउस टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

हालांकि इन प्रयासों से निगम के खजाने में कुछ फंड तो जरूर आएगा, लेकिन ब्याज न मिलने से उतनी राशि नहीं आएगी। नगर निगम जेडटीओ हेडक्वॉर्टर रतन लाल रोहिल्ला ने बताया कि लोग सरकार की इस छूट का फायदा 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं।

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