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डीसी के खिलाफ याचिका खारिज हुई

एक संवाददाता, हथीनपलवल के डिप्टी कमिश्नर मनीराम शर्मा के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई रिट पीटीशन खारिज कर दी गई है। यह रिट पीटीशन ...

Navbharat Times 20 Dec 2017, 8:00 am

एक संवाददाता, हथीन

पलवल के डिप्टी कमिश्नर मनीराम शर्मा के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई रिट पीटीशन खारिज कर दी गई है। यह रिट पीटीशन हाई कोर्ट के न्यायधीश राजन गुप्ता ने सुनवाई के दौरान खारिज की और कहा कि आगे इस याचिका की सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। न्यायाधीश राजन गुप्ता ने कहा कि जिला उपायुक्त ने हाई कोर्ट में जो एफीडेविट दिया है और अडिशनल एडवोकेट जनरल रोहित आर्य ने जो प्रार्थना की है, उसके चलते इस याचिका को खारिज किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मनीराम शर्मा नूंह जिले में उपायुक्त के पद पर तैनात रहे हैं। उन्हीं दिनों में खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त करने के उनके कड़े रवैये के चलते नूंह के इस्लाम एंड अदर्स ने जिला उपायुक्त के खिलाफ याचिका दायर की थी, जो खारिज कर दी गई है।

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