नगर संवाददाता, फरीदाबाद : रेप केस वापस लेने का दबाव बनाने के लिए पीड़िता के पिता पर फायरिंग करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की कोर्ट ने युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना किया। 22 अक्टूबर 2017 को पड़ोस में रहने वाले युवक ने तड़के 4 बजे शिकायतकर्ता का दरवाजा खटखटाया था। शिकायतकर्ता ने दरवाजा खोला तो युवक ने उस पर गोली चला दी। यह शिकायतकर्ता के हाथ में लगी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि हमलावर युवक उसकी बेटी से रेप का आरोपित है। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया था। आरोपित केस वापस लेने के लिए वह दबाव बना रहा था, इसलिए हत्या का प्रयास किया।
रेप पीड़िता के पिता पर हमले में 10 साल की सजा
रेप केस वापस लेने का दबाव बनाने के लिए पीड़िता के पिता पर फायरिंग करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की कोर्ट ने युवक को दोषी ...
Navbharat Times 7 Nov 2019, 8:00 am