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नगर निगम 15 नवंबर से शुरू करेगा ट्रेड लाइसेंस बनाने की कार्रवाई

नगर निगम द्वारा तीनों जोन में ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए कैंप का आयोजन 15 नवंबर को किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को नगर निगम अधिकारियों ने शहर के ...

Navbharat Times 14 Nov 2018, 8:00 am

वरिष्ठ संवाददाता, फरीदाबाद : नगर निगम द्वारा तीनों जोन में ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए कैंप का आयोजन 15 नवंबर को किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को नगर निगम अधिकारियों ने शहर के व्यापारियों को जागरूक कर ट्रेड लाइसेंस बनवाने का आह्वान किया। कैंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक लगेंगे।

कमिश्नर मोहम्मद शाइन ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330 के तहत निगम क्षेत्र में किसी परिसर में औद्योगिक इकाई, वर्क शॉप या व्यापार का काम किया जाना है तो नगर निगम की अनुमति लेना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इन कैंपों में फिलहाल केवल 5 साल की लाइसेंस फीस अदा करने वाली औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330 व 331 के तहत ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पिछले वर्षों के लाइसेंस फीस के बारे में सरकार का जो भी निर्णय प्राप्त होगा उसे लागू कर दिया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस की स्वीकृत दरों का ब्योरा निगम की बेवसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि धारा 330 के तहत ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयों को मलकियत का सबूत, वार्षिक टर्न ओवर, चार्टड एकाउंटेंट के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, पिछले 5 वर्ष की बैलेंस सीट, पंजीकरण प्रमाण पत्र, आईडी प्रूफ, पैन नंबर, टेन नंबर, टिन नंबर और जीएसटी का ब्यौरा देना होगा।

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