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दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म में 10 साल की कैद

रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष की कैद की सजा ...

Navbharat Times 17 Jul 2018, 8:00 am

एक संवाददाता, रेवाड़ी : रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। बता दें कि पीड़ित बच्ची 30 जनवरी की शाम घर के पास से गायब हो गई थी। परिवार के लोग उसे ढूंढते हुए पड़ोसी योगेश उर्फ मिंटू के घर पहुंचे तो वह बच्ची के साथ टॉइलट में मिला। परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में सभी गवाहों के बयान के आधार पर योगेश को दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया। उस पर कैद के अलावा 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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