ऐपशहर

हरेरा के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे बायर्स

एनबीटी न्यूज, गुड़गांवहरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट (हरेरा) के खिलाफ गठित अनडायलूटिड रियल एस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट (रेरा) ग्रुप के सदस्यों ने ...

Navbharat Times 25 Feb 2018, 8:00 am

एनबीटी न्यूज, गुड़गांव

हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट (हरेरा) के खिलाफ गठित अनडायलूटिड रियल एस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट (रेरा) ग्रुप के सदस्यों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 अप्रैल को होगी। ग्रुप के सदस्यों का आरोप है कि हरियाणा सरकार ने हरेरा के गठन में केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए रेरा को पूर्णतया लागू नहीं किया है, जिसकी वजह से कई बिल्डर इस एक्ट से बाहर हो गए हैं। शनिवार सुबह लेजरवैली पार्क में अनडायलूटिड रेरा ग्रुप की एक बैठक हुई। इसमें कहा गया कि हरेरा को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है।

मीटिंग में कहा गया कि सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। ग्रुप के सदस्य और बायर हरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि हरेरा के खिलाफ दायर उनकी याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बायर्स ने कहा कि केंद्र सरकार के पारित रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 को हरियाणा सरकार ने कमजोर कर दिया है, जो सुझाव बायर की तरफ से दिए गए, उनको देखा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि रेरा नियमों की अनुचित धाराओं को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिनियम को कमजोर बना रही हैं। ग्रुप सदस्यों ने मांग की कि हरियाणा बिल्डिंग कोड, 2017 की उस धारा को निरस्त किया जाए, जिसमें प्राधिकरण से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर डीम्ड ओसी मान लिया जाए। हरियाणा में रेरा एक दिखावा साबित हो रहा है। गुड़गांव में भले ही हरेरा की बेंच बना दी है, लेकिन लोगों की दायर शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

उन्होंने मांग की कि हरियाणा को केंद्र के मूल रेरा को ही लागू करना चाहिए। आंवटियों एवं निवेशकों के लगातार निवेदन के बाद भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर गौरव प्रकाश, प्रखर सहाय, एचपी सिंह, एन वेंकेटरमन, संजय कुमार, वीपी बख्शी आदि मौजूद थे।

अगला लेख

Stateकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
ट्रेंडिंग