ऐपशहर

कानूनी पचड़े में फंसी रजिस्ट्रियां रद्द कराने का मामला

नियमों को ताक पर रखकर बीपीएल फ्लैटों की रजिस्ट्री का आरोप कैंसल करने के लिए जिला प्रशासन को लेनी पड़ेगी अदालत की शरणएनबीटी न्यूज, गुड़गांवनियमों ...

Navbharat Times 16 Jan 2019, 8:00 am

नियमों को ताक पर रखकर बीपीएल फ्लैटों की रजिस्ट्री का आरोप

कैंसल करने के लिए जिला प्रशासन को लेनी पड़ेगी अदालत की शरण

एनबीटी न्यूज, गुड़गांव

नियमों को ताक पर रखकर हुई 11 बीपीएल फ्लैट्स की रजिस्ट्रियां कानूनी पचड़े में फंस गई है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग ने जांच के बाद जुलाई में इन रजिस्ट्रियों को कैंसल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख दिया था, लेकिन अभी तक इन रजिस्ट्रियों को कैंसल नहीं किया जा सका है। यह रजिस्ट्रियां अदालत के आदेश के बाद कैंसल होंगी। कोर्ट कौन जाएगा यह अभी तय नहीं हुआ है।

14 मई को एनबीटी ने '5 साल बाद बेच सकते थे ईडब्ल्यूएस फ्लैट, 5 दिन में बेचे' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव ने आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी लेकर सीएम विंडो पर याचिका दायर की थी। मामला सामने आने के बाद एसडीएम ने इस मामले में जांच के बाद टीसीपी से जानकारी मांगी थी। पिछले साल 16 जुलाई को टीसीपी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ऑफिस से डीसी को पत्र लिखकर बताया गया था कि इन 11 बीपीएल फ्लैट्स की रजिस्ट्रियों को कैंसल कर दिया जाए। जांच में पाया गया है कि इन फ्लैट्स मालिकों ने बीपीएल फ्लैट्स की शर्तों और नियमों की अवहेलना की है। नियमानुसार इन्हें 5 साल के बाद इन फ्लैट्स को बेचना था, लेकिन इन्होंने इसे पहले ही बेच डाला। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव ने बताया कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन रजिस्ट्रियों को कैंसल करे। अन्य बीपीएल फ्लैट्स की भी जांच बैठाई जानी चाहिए।

वहीं, एसडीएम संजीव सिंगला ने बताया कि बीपीएल फ्लैट्स की इन रजिस्ट्रियों को कैंसल करने के लिए कानूनी राय ले रहे हैं। इसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन कैंसल किया जाएगा।

अगला लेख

Stateकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
ट्रेंडिंग