कार और जीप की 4 घंटे की पार्किंग फीस 20 रुपये, वसूले जा रहे 30 रुपये
स्कूटर और बाइक की 4 घंटे की पार्किंग फीस 10 रुपये, वसूले जा रहे 20 रुपये
वर्दी में नहीं रहते पार्किंग कर्मचारी, मशीन की बजाय मैन्युअली काटी जा रही स्लिप
दीपक आहूजा, गुड़गांव
सेक्टर-29 में नियमों के खिलाफ तय रेट से अधिक पार्किंग चार्ज वसूलने का मामला सामने आया है। इस एरिया में लगातार ज्यादा फीस वसूलने की शिकायत मिलने के बाद एनबीटी की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि 4 घंटे तक कार, जीप, एसयूवी और ऑटो पार्किंग का रेट 20 रुपये है जबकि लोगों से 30 रुपये वसूले जा रहे थे। इसी तरह बाइक और स्कूटर के निर्धारित 10 रुपये की जगह 20 रुपये लिए जा रहे थे। खास बात यह है कि पार्किंग स्लिप मशीन की बजाय मैन्युअली ही दिया जा रहा था। सूत्रों की मानें तो हूडा के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से यह सब किया जा रहा है।
अनियमितताओं की शिकायत
हूडा ने पिछले महीने ही सेक्टर 29 में पार्किंग साइट का टेंडर अलॉट किए हैं। एनबीटी को लगातार सूचना मिल रही थी कि पार्किंग फीस वसूली में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इस पर एनबीटी संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। इस दौरान पाया कि सेक्टर 29 में तय रेट से अधिक पार्किंग की वसूली की जा रही है। 4 घंटे तक कार, जीप, एसयूवी और ऑटो खड़ी करने का रेट 20 रुपये है, लेकिन लोगों से 30 रुपये लिए जा रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा गड़बड़ी 0 से 4 घंटे की समयावधि में ही देखने को मिली। इसके बाद के स्लॉट में तय रेट ही लिए जा रहे थे।
नियमों की अनदेखी
पार्किंग फीस वसूली करने वाला कोई भी कर्मचारी वर्दी में नहीं था। पार्किंग की फीस मैन्युअली ही वसूल की जा रही थी, जिसके ऊपर टाइम भी अंकित नहीं किया जा रहा था। स्लिप पर यह भी लिखा था कि यदि वाहन चोरी हो जाए तो पार्किंग ठेकेदार इसका जिम्मेदार नहीं होगा। इसके चलते वाहन चालकों के साथ पार्किंग कर्मचारियों की बहस भी हो रही थी। पार्किंग साइट पर नोटिस बोर्ड तो लगाया हुआ था, लेकिन किस वाहन को लेकर कितनी पार्किंग फीस है, यह अंकित नहीं थी। कोई कंप्लेंट रजिस्टर भी ठेकेदार की तरफ से मेंटेन नहीं किया जा रहा था। कई पार्किंग साइट ऐसी हैं, जहां तय एरिया से अधिक स्पेस को कवर किया गया था।
यह हैं नियम
पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारी वर्दी में होने चाहिए
कंप्लेंट रजिस्टर को मेंटेन करना होता है
तय रेट से अधिक नहीं वसूल सकता है
मशीन से पार्किंग फीस की वसूली करनी होगी
तय एरिया से अधिक पार्किंग एरिया को कवर नहीं किया जाएगा
पार्किंग फीस का डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य है
सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है
वाहन चोरी को लेकर पार्किंग ठेकेदार जिम्मेदार होगा
जुर्माने का है प्रावधान
यदि कर्मचारी वर्दी में नहीं है या कंप्लेंट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो पहली बार 2000, दूसरी बार 3000 और तीसरी बार 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। तय रेट से अधिक वसूलने, मशीन की बजाय मैन्युअली पर्ची से पार्किंग फीस वसूलने, अलॉट एरिया से अधिक में पार्किंग लगाना, पार्किंग फीस का बोर्ड नहीं लगाने पर पहली बार कुल लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना, दूसरी बार 50 प्रतिशत, तीसरी बार 75 प्रतिशत और चौथी बार 100 प्रतिशत के बराबर राशि का जुर्माना लगाया जाएगा।
क्या हैं रेट
वाहन 0 से 4 घंटे 4 से 8 घंटे
स्कूटर और बाइक 10 20
कार, जीप, एसयूवी 20 40
बस 100 150