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रायन फैमिली की गिरफ्तारी पर रोक से HC का इनकार

पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले 7 साल के प्रद्युम्न मर्डर केस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रायन पिंटो, ग्रेस पिंटो और फ्रांसिस पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

नवभारतटाइम्स.कॉम 20 Sep 2017, 11:57 am
और गुरुग्राम
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पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले 7 साल के प्रद्युम्न मर्डर केस में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रायन पिंटो, ग्रेस पिंटो और फ्रांसिस पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस केस में अगली सुनवाई सोमवार को होनी है।

8 सितंबर को हुए इस हत्याकांड की गुत्थी उलझी हुई है, आरोपी कंडक्टर अपने बयान से पलट गया है। भोंडसी के रायन स्कूल में घटना हुई थी और स्कूल प्रद्युम्न की हत्या 10 दिन बाद खुलने के बाद फिर बंद हो गया, अब वह 25 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से इस मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

पढ़ें: CBI को सौंपा गया प्रद्युम्न केस का जिम्मा

ग्रेस पिंटो रायन इंटरनैशनल ग्रुप की एमडी हैं और रायन पिंटो सीईओ। प्रद्युम्न के वकील ने कहा, 'कोर्ट ने कहा है कि यह एक गंभीर मामला है और बिना सारे पक्षों को सुने फैसला नहीं लिया जा सकता।'

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