एनबीटी न्यूज, नूंह
नूंह की अदालत ने रेप के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को हिरासत में लेकर भोंडसी जेल भेज दिया गया। बता दें कि साठावाड़ी नागल की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके पति की मौत साल 2013 में करंट से हो गई थी। इसका क्लेम केस डालने के लिए वह नूंह आई, तो उन्हें गोलपुरी का रहने वाला हाकम मिला। उसने उन्हें बहकावे में लेकर कहा कि वह एक वकील है और उनका क्लेम पास करा सकता है। आरोप है कि हाकम उन्हें क्लेम के सिलसिले में बार-बार नूंह बुलाता था। जनवरी 2015 में भी उसने महिला को क्लेम के सिलसिले में नूंह बुलवाया और वहां रेप किया। इसके बाद महिला को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे क्लेम पास नहीं कराएगा साथ ही उसके बच्चों को नुकसान भी पहुंचाएगा। हाकम उन्हें ब्लैकमेल करते हुए चंडीगढ़ व कई अन्य जगहों पर ले गया। उनके कई कागजों पर अंगूठों का निशान लगवाया। 2 अप्रैल 2015 को हाकम महिला के पास आया और उसे साथ में नूंह लेजाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वह अक्सर महिला के साथ रेप करता। इस दौरान व प्रेग्नेंट भी हो गई। 25 मई को मौका पाकर उसने पचगांव में अपने भाई के पास फोन कर दिया। मामले पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट किया। ट्रायल के दौरान फाइल पर आए सबूतों को देखते हुए नूंह की अडिशनल सेशन जज शशि चौहान ने आरोपी को 7 साल व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।