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रेजिडेंशल प्लॉट का कमर्शल यूज हुआ आसान

गुड़गांव : गुड़गांव, फरीदाबाद या हरियाणा के किसी भी अर्बन एरिया में रहने वाले उन लाखों लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, जो अपने मकान का यूज कमर्शल एक्टिविटी के लिए करना चाहते हैं। सरकार ने रिहायशी मकानों व प्लॉटों को कमर्शल यूज के लिए कनवर्ट करने की मंजूरी देते हुए नई पॉलिसी बनाई है।

नवभारत टाइम्स 9 Apr 2016, 2:02 am
गुड़गांव : गुड़गांव, फरीदाबाद या हरियाणा के किसी भी अर्बन एरिया में रहने वाले उन लाखों लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, जो अपने मकान का यूज कमर्शल एक्टिविटी के लिए करना चाहते हैं। सरकार ने रिहायशी मकानों व प्लॉटों को कमर्शल यूज के लिए कनवर्ट करने की मंजूरी देते हुए नई पॉलिसी बनाई है। इसमें कनवर्जन फीस पहले की तुलना में 5 गुना बढ़ा दी गई है। पहले इन जहां कनवर्जन फीस 3000 रुपये/वर्ग मीटर थी, अब यह 15325 रुपये/वर्ग मीटर होगी।
नवभारतटाइम्स.कॉम residential plot for commercial use made simple
रेजिडेंशल प्लॉट का कमर्शल यूज हुआ आसान

कमर्शल रोड होने पर ही होता था कनवर्जन
अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टर विकास गुप्ता ने बताया कि अब तक रेजिडेंशल कॉलोनियों में किसी प्रॉपर्टी के कमर्शल यूज का प्रावधान काफी लंबा था। पुराने प्रावधान के अनुसार रेजिडेंशल प्रॉपर्टी का कमर्शल यूज तभी किया जा सकता था, जब उसके पास से कमर्शल रोड गुजरती हो। यानी पहले रोड को कमर्शल घोषित कराओ, इसके बाद ही सरकार उस रोड पर स्थित रेजिडेंशल प्रॉपर्टी को कमर्शल यूज के लिए कनवर्ट कर सकती थी।
अनियमितता की शिकायतों पर बंद हुआ कनवर्जन
रोड को कमर्शल घोषित कराने के लिए भारी अनियमितता की शिकायतें भी आने लगीं। इसे देखते हुए सरकार ने हरियाणा में किसी भी रोड को कमर्शल घोषित करने का जो पॉलिसी बनाई थी, उसे साल 2012 में खत्म कर दिया। इसके बाद रेजिडेंशल इलाके में प्रॉपर्टी का कनवर्जन बंद हो गया। उधर, अर्बन एरिया एक्ट 1975 के नियमों के अनुसार रिहैबिलेशन के लिए बनाई गई कॉलोनियों में कनवर्जन का कोई प्रावधान ही नहीं था। ऐसे में लाखों लोग बेरोजगारी के कगारा पर खड़े हो गए थे। प्रॉपर्टी होने के बाद भी वे व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लोगों को नई से राहत मिलेगी।
ये है कनवर्जन की नई पॉलिसी
नई पॉलिसी के अनुसार किसी भी रेजिडेंशल कॉलोनी में प्रॉपर्टी को कमर्शल यूज के लिए कनवर्ट किया जा सकता है। वह प्रॉपर्टी रिहैबिलेशन कॉलोनी में हो या टीपी स्कीम कॉलोनी में। कनवर्जन के लिए इच्छुक लोगों को नगर निगम में ओनरशिप प्रूफ, बिल्डिंग प्लान, बिल्डिंग के कितने एरिया में कमर्शल यूज चाहिए, इसकी डिटेल देनी होगी। अलावा जिस प्रॉपर्टी को कनवर्ट किया जा रहा है, उसके पड़ोसी की एनओसी भी देनी होगी। इसके बाद प्रॉपर्टी को कमर्शल यूज के लिए कनवर्ट कराया जा सकेगा।

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