ऐपशहर

एग्रीमेंट की राशि के हिसाब से ली जाएगी स्टांप ड्यूटी

प्रदेश में अब पार्किंग व टोल एग्रीमेंट के संबंध में फाइनेंशल कमिश्नर रेवेन्यू ने सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि टेंडर के ...

Navbharat Times 21 Apr 2018, 8:00 am

Ajaydeep.Lather@timesgroup.com

गुड़गांव : प्रदेश में अब पार्किंग व टोल एग्रीमेंट के संबंध में फाइनेंशल कमिश्नर रेवेन्यू ने सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि टेंडर के मुताबिक जितनी राशि का एग्रीमेंट किया जा रहा है, उसी के मुताबिक स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया जाए। एनबीटी ने 12 अप्रैल को खबर प्रकाशित की थी कि एनएचएआई व दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी के बीच हुए एमओयू के जरिए करोड़ों की स्टांप ड्यूटी चोरी की गई।

आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि एनएचएआई ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर 800 करोड़ रुपये की लागत के प्रॉजेक्ट का करार किया था। अब फाइनैंशल कमिश्नर रेवेन्यू ने पार्किंग व टोल एग्रीमेंट के मामले में इंडियन स्टांप एक्ट 1899 के तहत स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस वसूलने का आदेश दिया है। यह राशि एग्रीमेंट में दर्ज कुल अमाउंट के आधार पर वसूल की जाएगी।

स्टांप ड्यूटी की चोरी को लेकर आरटीआई लगाने वाले व फिर मामले को सीएम विंडो पर उठाने वाले हरेंद्र ढींगड़ा का कहना है कि अब महज कुछ रुपये के स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार के इस आदेश से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अधिक स्टांप ड्यूटी मिलेगी।

अगला लेख

Stateकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
ट्रेंडिंग