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10 जाट आंदोलनकारियों को 3 साल कैद

एस, भिवानीपिछले साल फरवरी में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान सड़क जाम करने के आरोप में जिले की तोशाम कोर्ट ने 10 ग्रामीणों को तीन साल की कैद व ...

Navbharat Times 15 Jun 2017, 9:00 am

एस, भिवानी

पिछले साल फरवरी में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान सड़क जाम करने के आरोप में जिले की तोशाम कोर्ट ने 10 ग्रामीणों को तीन साल की कैद व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन लोगों ने पेड़ काटकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। ये ग्रामीण क्षेत्र के गांव सरल के हैं।

पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, 17 फरवरी 2016 को जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान गांव सरल में ग्रामीणों ने सड़क किनारे लगे पेड़ को काटकर तोशाम-सिवानी मार्ग पर रख दिया था और जाम लगा दिया था। इसके बाद हेड कॉन्स्टेबल धर्मबीर, प्रवीन, सुरेश, बलराज व महिला कॉन्स्टेबल भतेरी मौके पर पहुंचे थे। हेड कॉन्स्टेबल धर्मबीर ने रोड जाम कर रहे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस 10 ग्रामीणों को नामजद करते हुए मामला दर्ज किया। अदालत की ओर से समन जारी करने के बाद 9 अगस्त 2016 को अभियुक्त अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें एक महीने के लिए जमानत पर छोड़ दिया था। सब डिविजनल न्यायिक मजिस्ट्रेट शोरब गुप्ता की अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाया।

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