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NCR के हिस्से करनाल-पानीपत में भी नहीं होगी पटाखों की बिक्री

एसपी...

Navbharat Times 16 Oct 2017, 9:00 am

एस.पी. रावत, करनाल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नैशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) के हिस्से करनाल और पानीपत में भी इस बार पटाखों की बिक्री पर बैन रहेगा। वहीं, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशानुसार, शाम साढ़े 6 बजे से रात साढ़े 9 बजे तक पटाखे फोड़ने की मिली इजाजत को ध्यान में रखते हुए करनाल के जिलाधीश डॉ.आदित्य दहिया ने आम जनता से इन आदेशों का पालन करने के लिए कहा है। करनाल के जिलाधीश डॉ़ .दहिया ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीआरपीसी 1973 के तहत धारा 144 लागू की गई है और विस्फोट अधिनियम 2008 के नियम 127 व 128 के तहत करनाल जिले में विस्फोटक पदार्थ को जलाने व बिक्री पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

इन आदेशों के पालन संबंधी उपमंडलाधीशों के नेतृत्व में क्षेत्रानुसार चेंकिग टीमों का गठन किया गया है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इसी प्रकार के आदेश पानीपत जिला प्रशासन ने भी जारी किए हैं।

हालांकि, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर चूंकि एनसीआर का हिस्सा नहीं है, ऐसे में वहां पटाखों की बिक्री पर रोक नहीं है और वहां पटाखों की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। आलम यह है कि एनसीआर के हिस्से करनाल और पानीपत के लोग भी यहां से पटाखे खरीदकर ले जा रहे हैं और एकाएक डिमांड बढ़ गई है। इन जिलों में पटाखों की बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं है, केवल पटाखे फोड़ने का समय शाम 6.30 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक का समय होगा।

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