हरियाणा मानवाधिकार आयोग में स्टाफ की भर्ती में नियमों की अवेहलना का मामला
विस, चंडीगढ़ : हरियाणा मानवाधिकार आयोग में कथित तौर पर नियमों को नजरअंदाज कर स्टाफ की भर्ती संबंधी आरोपों की जांच के लिए एक रिटायर्ड आईएएस और एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की नियुक्ति की जाएगी।
यह जानकारी हरियाणा सरकार ने मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दी। हरियाणा के एजी ने बेंच को यह भी बताया कि आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नियुक्ति जल्द की जाएगी और इसकी प्रक्रिया चल रही है।
सरकार की तरफ से यह जवाब एक वकील अर्जुन श्योराण की तरफ से दायर की गई जनहित याचिका पर दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कार्यवाहक चेयरमैन ने एएस ठाकुर को नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्रार बना दिया और चहेतों को प्रमोशन व अन्य लाभ दिए। यह भी बताया गया कि आयोग के चेयरमैन का पद एक साल से खाली पड़ा है जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तीन महीने से ज्यादा टाइम के लिए यह पद खाली नहीं रखा जा सकता है। इस मामले में सरकार अभी तक भी सर्च कमेटी नहीं बना पाई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चेयरमैन की रिटायरमेंट से पहले नए चेयरमैन का चयन हो जाना चाहिए।