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राजस्थान: नौकरियों में दिव्यांगों को मिलेगा 4 पर्सेंट आरक्षण

राजस्थान में दिव्यांगों को नौकरियों में चार पर्सेंट आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। यह आदेश राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

भाषा 30 Jan 2019, 11:11 pm
जयपुर
नवभारतटाइम्स.कॉम scindia
राजस्थान सरकार ने किया ऐलान

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के तहत दिव्यांगों को राज्य में सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया है। बताया गया है कि दिव्यागों के लिए राज्य निधि से दिव्यांग कोष की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की शासन सचिव शुचि शर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की अनुपालना में सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2018 बनाकर उसे 24 जनवरी, 2019 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया और इसके साथ ही यह व्यवस्था प्रदेश में प्रभावी हो गई है।

उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के अंतर्गत दिव्यांगों के संबंध में अनुसंधान समिति का गठन, राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड और जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन करने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत दिव्यांगों के लिए राज्य निधि से दिव्यांग कोष की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

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