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Jalore News : नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास

Rajasthan News : विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) ने मंगलवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। नाबालिग ने रिपोर्ट में बताया था कि उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। उसका पिता उसे जंजीरों से बांधकर रखता था और दुष्कर्म करता था।

guest Dileep-singh | Lipi 31 May 2022, 8:30 pm
जालोर : विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो) ने मंगलवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक मुमताज अली ने बताया कि 30 नवंबर, 2019 को बागोड़ा थाना में एक नाबालिग ने उसके पिता के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था।
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जंजीरों से बांधकर रखा था बेटी को
रिपोर्ट में बताया था कि उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। उसका पिता उसे जंजीरों से बांधकर रखता है और दुष्कर्म करता है। नाबालिग बेटी एक दिन मौका पाकर उसके ननिहाल मामा के पास पहुंच गई और बाद में रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मेडिकल जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए ठोस साक्ष्य जुटाए ताकि किसी प्रकार से साक्ष्य के अभाव में ऐसे पिता का बचाव नहीं हो सके। अब विशिष्ट न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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कुलदीप त्रिपाठी
पत्रकारिता में नवभारत टाइम्स डिजिटल, बाइटडांस, न्यूज़ रिपब्लिक, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला जैसी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ 15 साल का सफर। देश-प्रदेश, खेल, यात्रा, कला एवं संस्कृति जगत में खास रुचि। डिजिटल माध्यम के नए प्रयोगों को सीखने में विशेष दिलचस्पी।... और पढ़ें

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