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Kota News: नाबालिग से बार-बार रेप करने वाले 22 साल के युवक को 20 साल की सजा

Rajasthan News: कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में एक नाबालिग 11वीं क्लास की छात्रा से बार बार रेप करने के दोषी युवक को कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाई है। कोर्ट ने 22 साल के दरिंदे ने 20 साल की कैद की सजा के साथ 55 हजार रुपए आर्थिक जुमाना लगाया है।

guest Arjun-Arvind | Lipi 18 Jun 2022, 12:11 am
अर्जुन अरविंद, कोटा : राजस्थान के कोटा कोर्ट ने शुक्रवार को एक रेपिस्ट को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जेल की सजा के साथ ₹55000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। कोटा पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या दो ने 3 साल पुराने केस की सुनवाई करते हुए रेप के दरिंदे हरीश यादव को सजा से दंडित किया है। हरीश ने 16 साल की स्कूली छात्रा का अश्लील वीडियो बनाया। उसे धमकाते हुए ब्लैकमेल करते हुए 1 साल तक नाबालिक छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस मामले में कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को इंसाफ देते हुए आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। पुलिस ने कोर्ट में 11 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए थे।
नवभारतटाइम्स.कॉम Rajasthan man gets 20 years in jail for rape in kota


ऑटो चलाता था युवक, अश्लील वीडियो के दम पर दरिंदगी की हद पार की


आरोपी युवक हरीश यादव कोटा शहर में ऑटो चलाता था। रेपिस्ट बालिका का अश्लील वीडियो बनाकर उससे अपनी हवस मिटाने के साथ-साथ मोटी रकम की भी डिमांड करता था। 12 अगस्त 2019 को कोटा शहर के कुन्हाड़ी में 16 साल की नाबालिग लड़की के गायब हो जाने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। यह रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज करवाई थी। बताया था कि 11वीं में पढ़ने वाली उसकी बेटी अचानक लापता हो गई है। उसकी जांच पड़ताल में सामने आया था कि पीड़िता हरीश यादव की दरिंदगी से परेशान होकर घर से लापता हुई थी।
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मुंह बोले भाई को बताई आपबीती तो हुआ खुलासा

लापता हुई पीड़िता दरअसल, गुजरात के बड़ौदा अपने मुंह बोले भाई के यहां चली गई। इधर, परिजन कोटा और आसपास पीड़िता को तलाशते रहे। बाद में पीड़िता की ओर से मुंह बोले भाई को सारा घटनाक्रम बता देने पर पीड़िता के पिता को गुजरात बुलाया। और वहां से कोटा आने पर कुन्हाड़ी थाना पुलिस को मामले को लेकर शिकायत दी। ऐसे में 17 जून 2022 को कोर्ट ने दरिंदे को उसके किए की सजा 20 साल के कठोर कारावास के रूप में सुनाई।
लेखक के बारे में
सम्ब्रत चतुर्वेदी
नवभारत टाइम्स डिजिटल के सहायक समाचार संपादक। पत्रकारिता में राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नेटवर्क18 जैसी संस्थाओं के बाद टाइम्स इंटरनेट तक 17 साल का सफर। देश-प्रदेश, खेल और शिक्षा, कला एवं संस्कृति जगत में खास रुचि। डिजिटल माध्यम के नए प्रयोगों में दिलचस्पी के साथ सीखने की सतत ललक...... और पढ़ें

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