झुंझनूं ।
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उपखंड अधिकारियों को भी दी सूचना
यह भी जानकारी मिली है कि कलेक्टर खान ने सभी उपखंड अधिकारियों को इस बाबत आदेश दिया है कि वे सभी को ताकिद कर दें कि पका हुआ भोजन या फिर राशन सामग्री देते कोई भी दानदाता, भामाशाह और संस्था जरूरतमंद की फोटो लेकर उसकी गरिमा को ठेस ना पहुंचाए। ताकि एक तरफ जहां लोग नियमों का उल्लंघन करने से बच सकें। साथ ही गरीब और जरूरतमंदों लोगों का मान भी बना रहे।
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होगा धारा 188 तहत मामला दर्जइसके अलावा कलेक्टर यूडी खान ने यह भी कहा कि उपखंड अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भोजन के पैकेट बांटने वाले लोगों को सलाह दे, कि वे इसकी बजाय राशन सामग्री बांटे। ताकि बीमारी के संक्रमण ो कम्यूनिटी स्प्रीड से बचाया जा सके। वहीं उन्होंने सोशल डिस्टेंस की पालना करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 में केस दर्ज करवाने के निर्देश दिए है।