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तूतीकोरिन हिंसा: मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस फायरिंग में मारे गए 11 लोगों के अंतिम संस्कार पर रोक लगाई

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की मौत के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने हिंसा और पुलिस फायरिंग में मारे गए 11 नागरिकों के शवों को अग्रिम आदेश तक संभालकर रखने का आदेश दिया है।

एजेंसियां 23 May 2018, 5:16 pm
तूतीकोरिन
नवभारतटाइम्स.कॉम madras-hc-600_1438670863

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में बुधवार को भी एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए। उधर मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में एक अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने हिंसा और पुलिस फायरिंग में मारे गए 11 नागरिकों के शवों को अग्रिम आदेश तक संभालकर रखने का आदेश दिया है।

तूतीकोरिन के सरकारी अस्पताल में मंगलवार की गोलीबारी में मारे गए दस लोगों का शव रखा गया है। तूतीकोरिन में मंगलवार को स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई थी।

तूतीकोरिन में फिर बवाल, रजनी-हासन भी कूदे

मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी ने शहर में स्थिति की समीक्षा के बाद जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने बुधवार को तूतीकोरिन मामले की जांच की जिम्मेदारी मद्रास हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश अरुणा जगदीशन को सौंपी है।

बता दें कि तूतीकोरिन में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन कर रैली निकाली जो बाद में हिंसक हो गई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और अन्य वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान पुलिस फायरिंग में करीब 9 लोगों की मौत तत्काल हो गई और एक घायल व्यक्ति की मौत मंगलवार देर रात अस्पताल में हो गई।

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