चेन्नै
तमिलनाडु सरकार का हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआर और सीई) कई शिक्षण संस्थान संचालित करता है। एक कॉलेज में टीचिंग और नॉन-टीचिंग विभाग के लिए नौकरियों का विज्ञापन निकाला गया है। इस विज्ञापन में नोट है कि नौकरी के लिए सिर्फ हिंदू धर्म वाले लोग ही आवेदन कर सकते हैं। इस विज्ञापन को लेकर विरोध शुरू हो गया है। एचआर ऐंड सीई विभाग तमिलनाडु में मंदिरों का प्रबंधन भी करता है। विभाग ने 13 अक्टूबर को चेन्नै में अरुल्मिगु कपालेश्वर कला और विज्ञान कॉलेज के लिए सहायक प्रोफेसर, भौतिक निदेशक, लाइब्रेरियन और 11 गैर-शिक्षण पदों के लिए वॉक-इन इंटरव्यू का विज्ञापन जारी किया। यह भर्ती 2021-22 के सत्र के लिए निकाली गईं।
विज्ञापन को बताया गया गलत
एम महाराजा, पूर्व विशेष सरकारी वकील, एचआर और सीई, ने कहा कि विज्ञापन गलत था। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन और सीई अधिनियम की धारा 10 में साफ है कि सभी कर्मचारियों को हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए, केवल मंदिर कर्मचारियों की नियुक्ति पर यह नियम लागू होता है।
पहली बार केवल हिंदुओं से मांगे गए विज्ञापन
असोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स के पूर्व अध्यक्ष के पांडियन ने कहा कि हालांकि एचआर और सीई विभाग 36 स्कूल, पांच कला, विज्ञान कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज चलाता है, लेकिन यह पहली बार है जब केवल हिंदुओं से आवेदन मांगे गए हैं।
के पांडियन ने कहा कि राज्य सरकार का संचालित विभाग धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों के उम्मीदवारों को अपात्र नहीं बनाया जा सकता है।
मंत्री और आयुक्त ने नहीं की टिप्पणी
तमिलनाडु गवर्नमेंट कॉलेजिएट टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष टी वीरमणि ने कहा कि केवल हिंदू ही आवेदन कर सकते हैं, यह शर्त स्वीकार्य नहीं है। वहीं इस मामले में मानव संसाधन और सीई मंत्री पी के शेखर बाबू और आयुक्त जे कुमारगुरुबारन से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनकी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं आई।
तमिलनाडु सरकार का हिंदू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (एचआर और सीई) कई शिक्षण संस्थान संचालित करता है। एक कॉलेज में टीचिंग और नॉन-टीचिंग विभाग के लिए नौकरियों का विज्ञापन निकाला गया है। इस विज्ञापन में नोट है कि नौकरी के लिए सिर्फ हिंदू धर्म वाले लोग ही आवेदन कर सकते हैं। इस विज्ञापन को लेकर विरोध शुरू हो गया है।
विज्ञापन को बताया गया गलत
एम महाराजा, पूर्व विशेष सरकारी वकील, एचआर और सीई, ने कहा कि विज्ञापन गलत था। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन और सीई अधिनियम की धारा 10 में साफ है कि सभी कर्मचारियों को हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए, केवल मंदिर कर्मचारियों की नियुक्ति पर यह नियम लागू होता है।
पहली बार केवल हिंदुओं से मांगे गए विज्ञापन
असोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स के पूर्व अध्यक्ष के पांडियन ने कहा कि हालांकि एचआर और सीई विभाग 36 स्कूल, पांच कला, विज्ञान कॉलेज और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज चलाता है, लेकिन यह पहली बार है जब केवल हिंदुओं से आवेदन मांगे गए हैं।
के पांडियन ने कहा कि राज्य सरकार का संचालित विभाग धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों के उम्मीदवारों को अपात्र नहीं बनाया जा सकता है।
मंत्री और आयुक्त ने नहीं की टिप्पणी
तमिलनाडु गवर्नमेंट कॉलेजिएट टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष टी वीरमणि ने कहा कि केवल हिंदू ही आवेदन कर सकते हैं, यह शर्त स्वीकार्य नहीं है। वहीं इस मामले में मानव संसाधन और सीई मंत्री पी के शेखर बाबू और आयुक्त जे कुमारगुरुबारन से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उनकी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं आई।