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Lockdown In Uttar Pradesh: HC का कोरोना से प्रभावित यूपी के 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन का निर्देश, UP सरकार का इनकार

उत्तर प्रदेश में कोरोना से प्रभावित पांच बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक कंप्‍लीट लॉकडाउन रहेगा। हाई कोर्ट ने सोमवार को यह निर्देश दिया है।

नवभारतटाइम्स.कॉम 19 Apr 2021, 9:43 pm
लखनऊ
उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के कहर को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश के पांच बड़े शहरों- लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में कंप्‍लीट लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। हालांकि, यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, पांचों शहरों में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में महामारी बेकाबू होने लगा है। राजधानी लखनऊ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ सरकार को निर्देश दिया है कि वह 26 अप्रैल तक कोरोना से प्रदेश के पांच सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठानों को बंद करे।

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यूपी सरकार करे 15 दिनों के लॉकडाउन पर विचारः कोर्ट
हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, यह लॉकडाउन सोमवार रात से ही प्रभावी हो जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने यूपी सरकार से 15 दिनों के कंप्‍लीट लॉकडाउन पर विचार करने के लिए भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि अदालतों में भी केवल जरूरी मामलों की वर्चुअल माध्यमों के जरिए सुनवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रयागराज और लखनऊ के सीएमओ को निर्देश दिया है कि वह संबंधित कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन और दवाओं की सुविधा सुनिश्चित करें।

पूर्ण लॉकडाउन नहीं थोप रहे: हाईकोर्ट
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह अपने निर्देश के जरिए इस राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं थोप रही है। पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि मौजूदा समय के हालात को देखते हुए यदि लोगों को उनके घरों से बाहर जाने से एक सप्ताह के लिए रोक दिया जाता है तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है और इससे फ्रंड लाइन के स्वास्थ्य कर्मियों को भी कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हम प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के संबंध में कुछ निर्देश पारित करते हैं और सरकार को तत्काल प्रभाव से इनका कड़ाई से पालन करने का निर्देश देते हैं।


योगी सरकार का लॉकडाउन से इनकार
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ ही गरीबों की आजीविका भी बचानी है। इसके चलते शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। ACS सूचना नवनीत सहगल ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से और भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से फिलहाल शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। हालांकि कहीं-कहीं लोग अपने से बंदी कर रहे हैं।

प्रदेश में लागू है संडे लॉकडाउन
बता दें कि कोरोना के अनियंत्रित मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले ही प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इस दौरान सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया था। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया था। वहीं, सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले यूपी के 11 शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लागू है।


क्या-क्या रहेगा बंद- किसकी अनुमति
1. सभी तरह के सरकारी या गैर-सरकारी प्रतिष्ठान 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय विभागों, मेडिकल-हेल्थ सेवाओं, उद्योगों और वैज्ञानिक संस्थाओं, आवश्यक सेवाओं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लॉकडाउन में छूट रहेगी।

2. सभी तरह के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बंद रहेंगे। ग्रॉसरी की दुकानें और अन्य कमर्शल दुकानें जिनमें तीन से ज्यादा कर्मचारी होंगे, 26 अप्रैल तक बंद रहेंगी। मेडिकस स्टोर्स खुले रहेंगे।

3. सभी होटल, रेस्ट्रॉन्ट और छोटे ईटिंग पॉइंट्स और ठेले भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे।

4. सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी और प्राइवेट शैक्षणिक तथा अन्य संस्थाएं बंद रहेंगी। टीचर्स, इंस्ट्रक्टर तथा अन्य स्टाफ की छुट्टी रहेगी। (यह निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश में लागू रहेगा।)

5. किसी भी तरह का एकत्रीकरण, शादी समारोह की अनुमति 26 अप्रैल तक नहीं रहेगी। अगर शादी की तारीख पहले से तय है तो संबंधित जिले के डीएम से आदेश लेकर संपन्न कराया जा सकता है। हालांकि, इस दौरान सिर्फ 25 लोगों के जुटने की अनुमति होगी।

6. सभी सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियां 26 अप्रैल तक स्थगित रहेंगी। फल और सब्जी विक्रेता, दूध और ब्रेक विक्रेताओं को 26 अप्रैल तक सुबह 11 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।


यूपी में रिकवरी रेट बढ़ा
हेल्थ विभाग की ओर से सोमवार को जारी किए गए रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 28 हजार 200 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ से सामने आए। यहां एक दिन में 5 हजार 800 नए मरीज मिले हैं। वहीं, कोरोना की वजह से राज्य में 24 घंटों के भीतर कुल 167 लोगों की जान गई है। राजधानी लखनऊ में ही 22 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। हालांकि, बीते 25 दिनों में पहली बार सोमवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई। 24 घंटों के भीतर तकरीबन 11 हजार लोगों ने कोरोना को मात दी है।

(भाषा इनपुट के साथ )

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