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Allahabad High Court: बेसिक शिक्षा डायरेक्‍टर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस, जानिए क्‍या है मामला

UP High Court: कोर्ट ने बेसिक शिक्षा को आदेश कर दिया और अलीगढ़ आवंटित कर तीन हफ्ते में नियुक्ति का निर्देश दिया। लेकिन इसके बाद भी याची को अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं मिली। इस आदेश की अवहेलना करने पर यह अवमानना की याचिका की गई है।

Edited byआलोक भदौरिया | नवभारतटाइम्स.कॉम 28 Jul 2022, 10:38 pm
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट (allahabad high court) ने अवमानना (allahabad high court) के एक मामले में निदेशक बेसिक शिक्षा (basic education director) सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश को पूरा करने के लिए निदेशक बेसिक शिक्षा को एक महीने का समय दिया है। अवहेलना की स्थिति में कोर्ट उन्हें तलब कर सकती है।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


याची अंजू सिंह के अधिवक्ता अखिलेश यादव के मुताबिक याची के अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक आए थे, इसके बावजूद भी मांगे गये जिले में नियुक्ति नहीं मिली। उसे अलीगढ़ के बजाय कासगंज भेज दिया गया, जबकि उससे कम अंक वाले अभ्यार्थियों को अलीगढ़ जिला आवंटित कर दिया गया है।

इस अनियमितता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा को आदेश कर दिया और अलीगढ़ आवंटित कर तीन हफ्ते में नियुक्ति का निर्देश दिया। लेकिन इसके बाद भी याची को अलीगढ़ में नियुक्ति नहीं मिली। इस आदेश की अवहेलना करने पर यह अवमानना की याचिका की गई है। अवमानना की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में हुई।

कोर्ट ने याची अंजू सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना का केस बनता है। आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें तलब कर आरोप तय किया जाएगा। हालांकि उन्हें आदेश का पालन करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त टाइम मिला है।
लेखक के बारे में
आलोक भदौरिया
आलोक भदौरिया असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर हैं। 2008 से टाइम्‍स ग्रुप के सदस्य रहे हैं। पहले नवभारत टाइम्‍स प्रिंट दिल्‍ली में अब एनबीटी ऑन लाइन के साथ लखनऊ में।... और पढ़ें

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