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दूसरी शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना अवैध- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दूसरी शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन कर विवाह करना अवैध है। ऐसी शादी का कानून में कोई विधिक महत्व नहीं है। यही नहीं कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि पहली शादी से तलाक हुए बिना दूसरी शादी करना भी गलत और अवैध है।

नवभारत टाइम्स 20 Sep 2017, 8:34 pm
संजय पांडेय, इलाहाबाद
नवभारतटाइम्स.कॉम conversion of religion for second marriage is illegal says allahabad highcourt
दूसरी शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना अवैध- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दूसरी शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन कर विवाह करना अवैध है। ऐसी शादी का कानून में कोई विधिक महत्व नहीं है। यही नहीं कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि पहली शादी से तलाक हुए बिना दूसरी शादी करना भी गलत और अवैध है।

कोर्ट ने शादीशुदा महिला द्वारा धर्म परिवर्तन कर विवाह कर लेने को गलत मानते हुए याची महिला और कथित पति अशरफ की याचिका खारिज कर दी। साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश देने से इंकार कर दिया। यह आदेश जस्टिस एम.सी.त्रिपाठी ने खुशबू बेगम उर्फ खुशबू तिवारी और अशरफ की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

याची खुशबू तिवारी एक शादीशुदा महिला है। उसकी शादी 30 नवम्बर 2016 को हुई थी। बाद में इस महिला ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम खुशबू बेगम कर लिया और गांव जमुनीपुर थाना बरसठी जिला जौनपुर के अशरफ से शादी कर ली। याचिका दायर कर दोनों का कहना था कि वे बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। उनका कहना था कि महिला के घर वाले शादी से नाराज हैं और इसलिए उनके जानमाल को खतरा है। कोर्ट से दोनों ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी और कहा कि कोर्ट उनके जानमाल की सुरक्षा करने का प्रशासन को आदेश दे।

याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि इन दोनों के खिलाफ थाना-बरसठी जौनपुर में आईपीसी की धारा 498 के अन्तर्गत एनसीआर लिखी है। कोर्ट ने नूरजहां बेगम उर्फ अंजलि मिश्रा केस का हवाला देते हुए शादी को शून्य करार दिया और सुरक्षा की मांग की याचिका खारिज कर दी।

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