प्रयागराज
लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औराई में पीठासीन अधिकारी से मारपीट के मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर को जमानत दे दी है।
कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करते हुए कुर्की की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए बीस-बीस हजार रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसी तरह अधिशाषी अभियंता से गाली गलौच के मामले में आरोपी विधायक हरिओम यादव को भी स्पेशल कोर्ट ने सरेंडर करने पर जमानत पर रिहा कर दिया।
लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औराई में पीठासीन अधिकारी से मारपीट के मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर को जमानत दे दी है।
कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करते हुए कुर्की की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए बीस-बीस हजार रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसी तरह अधिशाषी अभियंता से गाली गलौच के मामले में आरोपी विधायक हरिओम यादव को भी स्पेशल कोर्ट ने सरेंडर करने पर जमानत पर रिहा कर दिया।