इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट को 2007 गोरखपुर दंगा मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ पर सुनवाई की इजाजत देने से इनकार किया है। वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है और उन्हें रिट याचिका पेश करने को कहा है।
यूपी के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री पर सुनवाई की इजाजत देने से इनकार किया है। मामले की सुनवाई 7 जुलाई को होगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने प्रधान सचिव को समन जारी किया था और 11 मई को केस से सदस्तावेज पेश करने के निर्देश दिया था। प्रधन सचिव को हलफनामा दाखिल करने भी कहा गया था।
यह आदेश 2008 को कैंट पुलिस स्टेशन में परवेज परवाज द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया था। इस याचिका में तत्कालीन स्थानीय सांसद योगी आदित्यनाथ को हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट को 2007 गोरखपुर दंगा मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ पर सुनवाई की इजाजत देने से इनकार किया है। वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है और उन्हें रिट याचिका पेश करने को कहा है।
यूपी के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री पर सुनवाई की इजाजत देने से इनकार किया है। मामले की सुनवाई 7 जुलाई को होगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने प्रधान सचिव को समन जारी किया था और 11 मई को केस से सदस्तावेज पेश करने के निर्देश दिया था। प्रधन सचिव को हलफनामा दाखिल करने भी कहा गया था।
यह आदेश 2008 को कैंट पुलिस स्टेशन में परवेज परवाज द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया था। इस याचिका में तत्कालीन स्थानीय सांसद योगी आदित्यनाथ को हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था।