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Bareilly News: स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबाल‍िग से रेप करने वाले युवक और उसकी मददगार मह‍िला को सुनाई उम्रकैद की सजा

Bareilly Latest News: यूपी के बरेली जिले की स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक नाबालिग से रेप करने वाले युवक और अपराध में उसकी मदद करने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

Edited byसुजीत उपाध्याय | भाषा 26 Sep 2021, 9:20 pm
बरेली
यूपी के बरेली जिले की स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के दोषी युवक और अपराध में उसकी मदद करने वाली महिला स्वास्थ्य कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी युवक पर 55 हजार रुपये और दोषी मह‍िला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सरकारी वकील सुरेश साहू ने रविवार को बताया कि एक व्यक्ति ने इज्जत नगर थाने में 22 सितंबर 2017 को दी गई शिकायत में अभिषेक शर्मा पर अपनी पोती के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था। शिकायत में एक नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नामक महिला पर इस अपराध में आरोपी का साथ देने का भी आरोप लगाया गया था।

बलात्‍कार कर बनाया था वीड‍ियो

शिकायत के अनुसार, अभिषेक नाबालिग को धमकी देकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया था। इस अपराध में नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नामक महिला ने आरोपी का साथ दिया था। शिकायत के अनुसार, सोनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती थी और आरोपी अभिषेक के साथ एक कमरे में बंद कर देती थी, जहां वह बच्ची के साथ बलात्कार करता था।


कोर्ट ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया
साहू ने बताया कि अभियोजन की ओर से विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) राम दयाल के समक्ष पेश किए गए गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त अभिषेक और सोनी को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने अभिषेक पर 55 हजार रुपये और सोनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
लेखक के बारे में
सुजीत उपाध्याय
सुजीत उपाध्याय ने एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, उत्तराखंड से एमए इन मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ह‍िन्‍दुस्‍तान और दैन‍िक जागरण मेंं बतौर र‍िपोर्टर काम क‍िया। ज़ी मीड‍िया से ड‍िज‍िटल में शुरुआत। इंड‍िया डॉट कॉम ह‍िंंदी में दो साल काम करने के बाद नवभारत टाइम्‍स ऑनलाइन से जुड़े।... और पढ़ें

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