हाई कोर्ट ने सभी आरोपितों को लोअर कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश
इंदिरापुरम स्थित ग्रीन बेल्ट में दुकान को आवंटित किए जाने का मामला
एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरापुरम स्थित ग्रीन बेल्ट में बिना नक्शा पास कराए दुकान बनाकर बेचने के मामले में सुपरटेक के चेयरमैन समेत 4 आरोपितों को 5 जून तक लोअर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पूर्व में दिए स्टे के आदेश को निरस्त कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि रामप्रस्था में रहने वाली सोनम रूंगटा ने वर्ष 2006 में सुपरटेक बिल्डर के प्रहृलादगढ़ी स्थित निर्माणाधीन प्रॉजेक्ट में एक दुकान बुक कराई थी। सोनम ने सुपरटेक बिल्डर को दुकान की कीमत के 17 लाख 70 हजार रुपये चेक के माध्यम से भुगतान कर दिए थे। इसके बाद सुपरटेक बिल्डर से उन्हें प्रहृलादगढ़ी स्थित प्रॉजेक्ट में ग्रीन बेल्ट में एक दुकान आवंटित कर दी थी। कुछ दिन बाद जीडीए ने दुकान को ग्रीन बेल्ट में बताते हुए ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद सोनम ने मामले की शिकायत सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा से की थी। जिस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद सोनम ने सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर संगीता अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित अरोड़ा और डायरेक्टर जीएल खेड़ा को नामजद कराते हुए इंदिरापुरम थाने में धोखाधड़ी की तहरीर दी थी। तहरीर दिए जाने का पता चलने पर ये सभी आरोपित हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने सुनवाई पर स्टे लगा दिया था। स्टे की अवधि समाप्त होने पर सीजेएम कोर्ट ने इन चारों आरोपितों के खिलाफ वॉरंट जारी किए हैं।