वस, गाजियाबाद
जीडीए शासनादेश को लागू नहीं कर रहा है जिसकी वजह से बिल्डर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्रेडाई के सचिव विपुल गिरि ने बताया कि करीब एक साल पहले शासन ने आदेश किया था कि अविकसित क्षेत्र में नक्शा पास करते समय 2.5 एफएआर (फ्लोर एरिया रेसियो) दिया जाए। लेकिन जीडीए केवल 1.5 एफएआर ही देता है। यदि इससे अधिक किसी को ढाई एफएआर लेना होता है तो उसे एक एफएआर खरीदना पड़ता है। शासन ने आदेश करके जीडीए ने इस आदेश को बोर्ड में लाकर अंगीकार किए जाने के लिए आदेशित किया है। लेकिन जीडीए इसे अंगीकार नहीं कर रहा है। जिसकी वजह से बिल्डर को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जीडीए वीसी कंचन वर्मा से मांग की है कि शासन के इस आदेश को बोर्ड में लाकर अंगीकार किया जाना चाहिए। जिससे बिल्डर नए प्रॉजेक्ट लाकर काम शुरू कर सके।
\Bकेंद्रीय फंड से 14 बायर्स को मिलेगा फ्लैट
\Bक्रेडाई प्रेसीडेंट गौरव गुप्ता ने कहा कि बकाए का ब्याज दर जीडीए का बैंक और रेरा से भी अधिक है। इसलिए उनकी मांग है कि बकाए पर ब्याज दर बैंक या रेरा के बराबर होनी चाहिए। जिससे बिल्डर पर अधिक आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने वाले फंड से गाजियाबाद के 12 से 14 हजार फ्लैट को फायदा मिलेगा। लेकिन फंड को जल्द से जल्द जारी किए जाने की मांग की है।