अयासकांत, गाजियाबाद
अगर आप वीकेंड पार्टी के लिए घर में बीयर की बोतलें भरते जा रहे हैं तो सावधान होते जाइए। घर में अगर 12 से ज्यादा बीयर की बोतलें मिलीं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस जुर्म के लिए आपको तीन साल सलाखों के पीछे गुजारने पड़ सकते हैं, साथी ही कम से कम 2,000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आपके घर में कौन-से ब्रैंड्स की शराब और कितनी बोतलें पाई गई हैं, इसके हिसाब से जुर्माने की राशि तय होगी।
ब्रिटिश राज के यूनाइटेड प्रोविंसेज ऐक्ट(UP Act), 1910 के मुताबिक यूपी में घरों में 7.48 लीटर ऐल्कॉहॉल से ज्यादा रखना अपराध है। इस ऐक्ट के सेक्शन 60 के मुताबिक शराब के गैरकानूनी ट्रांसपॉर्ट और मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा शराब पास रखना जुर्माने के दायरे में आता है। यानी घर में सिर्फ बीयर की 12 बोतलें रखी जा सकतीं हैं, जिनमें हर बोतल 650 एमएल की हो।
सितंबर 2017 में यूपी सरकार ने एक्साइज ऐक्ट में कुछ संशोधन किए थे। पहले इस ऐक्ट के तहत 2 साल की अधिकतम सजा का प्रवाधान थआ और अधिकतम जुर्माना 500 रुपये था। लेकिन, 2017 में किए गए संशोधनों के बाद दूसरे राज्य में शराब की तस्करी को गैरजमानती अपराध की श्रेणी में ला दिया गया। अगर यूपी बॉर्डर क्रॉस करते समय किसी के पास एक यूनिट से ज्यादा शराब बरामद होती है तो माना जाएगा कि वह उसे उपभोग के लिए बल्कि बेचने के लिए ले जा रहा है। इस केस में उसे 5 साल की जेल भी हो सकती है।
एक्साइज डीपार्टमेंट के अधिकारियों के पास इस बारे में कहने को कुछ ज्यादा नहीं था कि बउस वक्त घरों में रखी जाने वाली शराब की मात्रा 7.84 लीटर ही क्यों तय की गई थी।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'अगर परिसर में मंजूर मात्रा से ज्यादा शराब पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी, कनसाइनमेंट रद्द किया जा सकता है। जुर्माना की राशि पूरे कन्साइनमेंट पर लगी एक्साइज ड्यूटी का 10 गुना होगा। रेवेन्यू कैलकुलेशन में सरलता को ध्यान में रखते हुए 77 रुपये प्रति बीयर बोतल रखा गया। नियम तोड़ने वाले पर 2,000 रुपये या ड्यूटी का दस गुना जुर्माना (इनमें से जो ज्यादा हो) लगेगा।' उदाहरण के तौर पर अगर किसी के घर में दो दर्जन बोतलें पाई जाती हैं तो उसपर कुल 18,480 रुपये का जुर्माना लगेगा।
इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ें
अगर आप वीकेंड पार्टी के लिए घर में बीयर की बोतलें भरते जा रहे हैं तो सावधान होते जाइए। घर में अगर 12 से ज्यादा बीयर की बोतलें मिलीं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस जुर्म के लिए आपको तीन साल सलाखों के पीछे गुजारने पड़ सकते हैं, साथी ही कम से कम 2,000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आपके घर में कौन-से ब्रैंड्स की शराब और कितनी बोतलें पाई गई हैं, इसके हिसाब से जुर्माने की राशि तय होगी।
ब्रिटिश राज के यूनाइटेड प्रोविंसेज ऐक्ट(UP Act), 1910 के मुताबिक यूपी में घरों में 7.48 लीटर ऐल्कॉहॉल से ज्यादा रखना अपराध है। इस ऐक्ट के सेक्शन 60 के मुताबिक शराब के गैरकानूनी ट्रांसपॉर्ट और मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा शराब पास रखना जुर्माने के दायरे में आता है। यानी घर में सिर्फ बीयर की 12 बोतलें रखी जा सकतीं हैं, जिनमें हर बोतल 650 एमएल की हो।
सितंबर 2017 में यूपी सरकार ने एक्साइज ऐक्ट में कुछ संशोधन किए थे। पहले इस ऐक्ट के तहत 2 साल की अधिकतम सजा का प्रवाधान थआ और अधिकतम जुर्माना 500 रुपये था। लेकिन, 2017 में किए गए संशोधनों के बाद दूसरे राज्य में शराब की तस्करी को गैरजमानती अपराध की श्रेणी में ला दिया गया। अगर यूपी बॉर्डर क्रॉस करते समय किसी के पास एक यूनिट से ज्यादा शराब बरामद होती है तो माना जाएगा कि वह उसे उपभोग के लिए बल्कि बेचने के लिए ले जा रहा है। इस केस में उसे 5 साल की जेल भी हो सकती है।
एक्साइज डीपार्टमेंट के अधिकारियों के पास इस बारे में कहने को कुछ ज्यादा नहीं था कि बउस वक्त घरों में रखी जाने वाली शराब की मात्रा 7.84 लीटर ही क्यों तय की गई थी।
विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'अगर परिसर में मंजूर मात्रा से ज्यादा शराब पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी, कनसाइनमेंट रद्द किया जा सकता है। जुर्माना की राशि पूरे कन्साइनमेंट पर लगी एक्साइज ड्यूटी का 10 गुना होगा। रेवेन्यू कैलकुलेशन में सरलता को ध्यान में रखते हुए 77 रुपये प्रति बीयर बोतल रखा गया। नियम तोड़ने वाले पर 2,000 रुपये या ड्यूटी का दस गुना जुर्माना (इनमें से जो ज्यादा हो) लगेगा।' उदाहरण के तौर पर अगर किसी के घर में दो दर्जन बोतलें पाई जाती हैं तो उसपर कुल 18,480 रुपये का जुर्माना लगेगा।
इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ें