एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद
साहिबाबाद क्षेत्र में रहने वाली किशोरी से रेप के आरोपी को 10 साल कैद व 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो अदालत की जज मचला अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि 18 फरवरी 2014 को देर शाम किशोरी अपनी दोस्त के घर से लौट रही थी। रास्ते में प्रवीण नाम के युवक ने उसे पकड़ लिया और रेप दिया। 19 फरवरी को किशोरी के पिता ने प्रवीण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह मामला 3 साल से पोक्सो अदालत में चल रहा था।