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रेप के आरोपी को 10 साल कैद

एनबीटी न्यूज, गाजियाबादमामा की बेटी से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय ...

Navbharat Times 17 Aug 2017, 8:00 am

एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद

मामा की बेटी से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लोकेश कुमार ने बताया कि थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी 16 मार्च 2015 को बाजार से सामान लेने गई थी। घर पर उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी। इस दौरान उसका भांजा अली अरशद घर आया और बेटी से रेप किया। पीड़िता के पिता ने भांजे अली अरशद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे रेप का दोषी माना और 10 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

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