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नाबालिग से रेप मामले में एक साल के अंदर ही फैसला, दोषी को 20 साल की सजा

यूपी के गोरखपुर में नाबालिग से रेप करने वाले एक व्यक्ति को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला एक साल के अंदर ही सुना दिया है।

नवभारत टाइम्स 27 Sep 2019, 8:03 pm
गोरखपुर
नवभारतटाइम्स.कॉम court
सांकेतिक तस्वीर

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सत्यानंद उपाध्याय ने रेप के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक साल के भीतर ही फैसला आया है। इससे पहले भी एक मामले में अदालत ने तेजी दिखाते हुए अभी बीते दिनों ही फैसला किया था। हाल के दिनों में पॉक्सो ऐक्ट के मामलों को निपटाने में तेजी आई है।

खजनी थाना क्षेत्र के रुद्रपुरी गांव में बीते साल 27 जुलाई को दुष्कर्म की यह घटना हुई थी। सिलाई करके परिवार का जीविकोपार्जन करने वाली एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, महिला की गैर मौजूदगी में श्रवण उर्फ मनोज कुमार नामक शख्स घर आता था और उसकी नाबालिग बेटी को डरा-धमकाकर दुष्कर्म करता था।

बताया गया कि बेटी ने लोकलाज के डर से इसे छिपाए रखा लेकिन दवा खा लेने से अधिक रक्तस्राव होने पर उसने यह घटना बताई। श्रवण कुमार उर्फ मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सत्यानंद उपाध्याय ने मामले की सुनवाई के बाद श्रवण को दोषी पाया और उसे 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई। उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की सजा और भुगतनी होगी।

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