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Mathura: श्रीकृष्ण जन्मस्थान भूमि-शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई टली, हिंदू संगठनों ने कहा- मस्जिद को हटाओ

Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Masjid: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही मस्जिद को लेकर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट में सोमवार को नो वर्क होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी तय कर दी है। हिंदूवादी संगठन की तरफ से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की जमीन से मस्जिद हटाने की अपील की है।

Edited byधीरेंद्र सिंह | Lipi 30 Jan 2023, 5:04 pm

हाइलाइट्स

  • शाही मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में कोर्ट सुनवाई टली
  • 15 फरवरी को होगी मंदिर और मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई
  • हिंदूवादी संगठनों ने भगवान की जमीन से कब्जा हटाने के लिए कहा
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नवभारतटाइम्स.कॉम shri krishna janmabhoomi shahi idgah
श्रीकृष्ण जन्मस्थान भूमि-शाही ईदगाह विवाद की कोर्ट में सुनवाई टल गई, नई तारीख भी तय
मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थान मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। हिंदू संगठनों ने यह दावा किया है कि शाही मस्जिद की 2.65 एकड़ भूमि भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा है। हिंदूवादी संगठनों ने जमीन को खाली कराने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की हैं। उक्त याचिकाओं में से एक याचिका श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से भी डाली गई थी। इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। नो वर्क के चलते याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। योगीराज श्रीकृष्ण की जन्मस्थली कही जाने वाली मथुरा नगरी इन दिनों मंदिर मस्जिद के बीच उलझी हुई है। मथुरा के कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गईं। 15 फरवरी को अब सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है।
इन याचिकाओं में हिंदूवादी संगठनों ने कोर्ट से ये अपील की है कि मस्जिद की जमीन को वापस जन्मस्थान को दे दिया जाए। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा अब तक करीब एक दर्जन से अधिक प्रार्थना पत्र मथुरा के न्यायालय की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल किए जा चुके हैं। हिंदूवादी संगठन श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के द्वारा भी कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। मामले में मथुरा के न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होनी थी। जिला न्यायालय में आज किसी कारण के चलते No Work रहा। अदालत में कार्य न होने के कारण कोर्ट ने सुनवाई की अग्रिम तारीख 15 फरवरी तय की है। उक्त मामले के अधिवक्ता और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुनवाई होनी थी, नो वर्क के चलते नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर 2022 में एक केस दायर किया गया था। 1617 में औरंगजेब श्रीकृष्ण के विग्रह को यहां से ले गया था।

श्रीकृष्ण के विग्रह हों वापस

महेंद्र प्रताप का कहना है कि औरंगजेब ने आगरा में मस्जिद की सीढ़ियों में उन विग्रह को लगाया था। हम लोग ये चाहते हैं कि उन विग्रहों को वापस भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली पर लाया जाए। ताकि उनका शुद्धिकरण हो सके और गर्भगृह में उन्हें वापस स्थापित किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मस्जिद बनी हुई है, जिसे हटवाया जाए।
रिपोर्ट - निर्मल राजपूत
लेखक के बारे में
धीरेंद्र सिंह
नवभारत टाइम्स डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हूं। यूपी और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीतिक समेत अन्य खबरों पर काम करने की जिम्मेदारी है। इससे पहले की बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। 2014 से करियर की शुरूआत हुई और 8 साल से अधिक का अनुभव हो चुका है। इस दौरान दिल्ली, यूपी और जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला। टाइम्स ग्रुप से पहले दैनिक जागरण, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), नवोदय टाइम्स, हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी समेत कुछ अन्य संस्थानों में काम किया है। अखबार और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में लिखने पढ़ने का काम जारी है।... और पढ़ें

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