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स्कूल में पूर्व मंत्री की बेटी के पिटाई करने के मामले में गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मेरठ के एमपीजीएस स्कूल में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की बेटी पर बच्चों और टीचर के साथ मारपीट करने के मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह रोक चार्जशीट दाखिल होने तक लगाई गई है।

नवभारत टाइम्स 20 Jul 2017, 5:42 pm
शादाब रिजवी, मेरठ
नवभारतटाइम्स.कॉम high court stays arrest of former ministers daughter
स्कूल में पूर्व मंत्री की बेटी के पिटाई करने के मामले में गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मेरठ के एमपीजीएस स्कूल में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की बेटी पर बच्चों और टीचर के साथ मारपीट करने के मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह रोक चार्जशीट दाखिल होने तक लगाई गई है।

पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की बेटी आसमा का आरोप था कि उसकी बेटी और परिवार की अन्य छात्राओं से एमपीजीएस में मारपीट की गई थी। उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची आसमा ने क्लास रूम में शिकायत करने वाली दूसरी बच्चियों की पिटाई की और टीचर से भी छक्का मुक्की की। आरोप था कि हंटर से पिटाई की गई। इस मामले में बीजेपी समेत कई संगठन ने विरोध जताया था।

एक बच्ची के पिता और स्कूल प्रबंधक ने थाने में आसमा आदि के खिलाफ एफआईआऱ दर्ज कराई थी। पुलिस का दावा था कि वह पूर्व मंत्री की बेटी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है, लेकिन मिल नहीं रही हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री की बेटी को गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया हैं। पूर्व मंत्री के कानूनी सलाहकार रामचरण ने बताया कि गिरफ्तारी पर स्टे चार्जशीट दायर होने तक मिली है। इस मामले में दो लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

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