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Muzaffarnagar: हिंसा-आगजनी में पूर्व मंत्री सुरेश राणा को कोर्ट ने किया बरी, गैंगरेप के खिलाफ किया था प्रदर्शन

Suresh Rana: यूपी बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री सुरेश राणा समेत तीन लोगों को शामली की एमपीएमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुरेशा राणा पर साल 2013 में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी के मामले में आरोप थे। कोर्ट ने उन्‍हें आज उन आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने बताया कि सबूतों के अभाव में उन्‍हें बरी किया गया।

Edited byआलोक भदौरिया | भाषा 24 Jan 2023, 9:50 pm
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के शामली की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने वर्ष 2013 में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा तथा दो अन्य अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में मंगलवार को बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील शगुन मित्तल ने बताया कि विशेष एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने पूर्व मंत्री राणा तथा मामले के दो अन्य अभियुक्तों घनश्याम पारचा एवं राधेश्याम पारचा को सुबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।
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सुरेश राणा (फाइल फोटो)


उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष उनके मुवक्किलों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आरोप साबित नहीं कर सका। जून 2013 में शामली में हरिद्वार की रहने वाली एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। वारदात का आरोप दूसरे संप्रदाय के युवकों पर लगा था। घटना के विरोध में राणा तथा हिंदू संगठनों के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शामली में धरना दिया था।

पुलिस के बल प्रयोग किये जाने के बाद पथराव और आगजनी हुई थी। इस दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई थी और सार्वजनिक सम्पत्ति में तोड़फोड़ की गई थी। इसी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।
लेखक के बारे में
आलोक भदौरिया
आलोक भदौरिया असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर हैं। 2008 से टाइम्‍स ग्रुप के सदस्य रहे हैं। पहले नवभारत टाइम्‍स प्रिंट दिल्‍ली में अब एनबीटी ऑन लाइन के साथ लखनऊ में।... और पढ़ें

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