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राज्यमंत्री कपिल देव 6 साल पुराने मामले में कोर्ट से बरी, मजिस्ट्रेट ने खुद दर्ज कराया था केस जानिए क्यों

Kapil Dev Aggarwal Court Case Update: योगी सरकार में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने कपिल देव अग्रवाल को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में विधानसभा 2017 चुनाव में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

Edited byधीरेंद्र सिंह | Lipi 22 Mar 2023, 6:28 pm
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल (Kapil Dev Aggarwal) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कपिल देव अग्रवाल पर 2017 विधानसभा चुनाव में बिना अनुमति ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालने का आरोप में मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। अभियोजन अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि कौशल विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक जायसवाल ने ये फैसला दिया है।
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राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल को कोर्ट से मिली बड़ी राहत


विधानसभा चुनाव 2017 में मौजूदा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। मजिस्ट्रेट ने उनके विरुद्ध वाद दायर कराते हुए आरोप लगाया था कि 16 जनवरी 2017 को करीब 8:45 बजे मोहर वाली गली बीजेपी जिला कार्यालय से 20-25 समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया था। उनका आरोप था कि धारा-144 लागू होने के बावजूद बिना अनुमति जुलूस निकालकर शिव मूर्ति तक ले जाया गया था।

मंत्री साक्ष्य के आभाव में बरी

इस मामले में पुलिस ने आदर्श आचार संहिता एवं निषेधाज्ञा उल्लंघन सहित 125 लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक जायसवाल ने की। उन्होंने दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल को बरी कर दिया।
लेखक के बारे में
धीरेंद्र सिंह
नवभारत टाइम्स डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हूं। यूपी और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीतिक समेत अन्य खबरों पर काम करने की जिम्मेदारी है। इससे पहले की बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। 2014 से करियर की शुरूआत हुई और 8 साल से अधिक का अनुभव हो चुका है। इस दौरान दिल्ली, यूपी और जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला। टाइम्स ग्रुप से पहले दैनिक जागरण, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), नवोदय टाइम्स, हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी समेत कुछ अन्य संस्थानों में काम किया है। अखबार और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में लिखने पढ़ने का काम जारी है।... और पढ़ें

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