- उधार दिए दो लाख रुपये का तकादा करने पर कर दी थी दोस्त की हत्या
एनबीटी न्यूज, ग्रेटर नोएडा
नोएडा सेक्टर-58 में 16 जून 2012 को सहारनपुर के एक गांव निवासी युवक की उधार दिए दो लाख रुपये का तगादा करने पर उसके दोस्तों ने ही हत्या कर दी थी। एडीजे-4 ने इस मामले में रविवार को अंतिम सुनवाई के बाद आरोपित 4 युवकों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ चारों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि जिला सहारनपुर के गांव तिववाया निवासी राजेंद्र कुमार यादव ने इस मामले में नोएडा सेक्टर-58 थाने में केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया गया था कि उनका बेटा शिवरतन यादव और सहारनपुर के अब्दुलापुर (वर्तमान में बीएसएनएल अपार्टमेंट सेक्टर-62 नोएडा) निवासी आशीष चौहान दोनों दोस्त थे। आशीष ने शिवरतन से वर्ष 2011 में 2 लाख रुपये उधार लिए थे। 16 जून 2012 को आशीष ने शिवरतन को रुपये लौटाने के लिए नोएडा बुलाया था। नोएडा पहुंचने पर शिवरतन और आशीष के बीच कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद आशीष ने अपने साथी विवेक चौहान, नितिन यादव निवासी मांडेवरा गागलहेड़ी और सुचित यादव निवासी गांव तिवाया गागलहेड़ी के साथ मिलकर शिवरतन के साथ मारपीट की थी। इस मारपीट में शिवरतन को गंभीर चोट आई थी। जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को खुदकुशी दर्शाने के लिए आशीष चौहान ने संबंधित थाने में सूचना दी थी कि शिवरतन ने फ्लैट से नीचे कूदकर खुदकुशी कर ली है। अपर जिला जज फोर्थ अनिल कुमार ने आशीष चौहान, विवेक चौहान, नितिन यादव और सुचित यादव को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, जुर्माना में से 50 प्रतिशत धनराशि मृतक के परिवार को देने का आदेश भी जज ने दिया है।