प्रमुख संवाददाता, ग्रेटर नोएडा
कोट गांव में अगस्त, 2013 में नाबालिग के यौन उत्पीड़न और मारपीट के मामले में पति-पत्नी और उनके दोनों बेटों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बरी कर दिया। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले ने कोर्ट में बयान बदल दिए।
दादरी कोतवाली में कोट के एक व्यक्ति ने अपने गांव के ही मांगेराम, उनकी पत्नी शीला और बेटों सुनील व संजय के खिलाफ नाबालिग लड़की से अभद्रता और घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई फर्स्ट एडिशनल सेशन जज डॉ. अशोक कुमार सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान वादी और गवाह अपने बयान से पलट गए। उन्होंने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की बात स्वीकार की। इस पर चारों लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। साथ ही बयान से पलटने केस के वादी और लड़की के पिता के खिलाफ कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा-344 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।