पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा) वृंदा शुक्ला ने बताया कि थाना दादरी क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी के साथ 8 अक्टूबर वर्ष 2020 को प्रदीप उर्फ लेफ्टी ने मारपीट करके बलात्कार किया था।
उन्होंने बताया कि इस सनसनीखेज घटना की जांच कर रही थाना दादरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना दादरी पुलिस ने 5 दिन के अंदर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला से समन्वय स्थापित करके 5 दिन के अंदर ही इस मामले की रिपोर्ट मंगवाई गई और आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य जुटाए गए।
डीसीपी ने बताया कि अदालत में प्रस्तुत किए गए सबूतों व दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह के बाद आज अपर जिला न्यायाधीश पॉक्सो- प्रथम अनिल कुमार ने इस मामले में सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि आरोपी पर 51 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। डीसीपी ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर महिला संबंधित अपराधों की अदालत में पैरवी के परिणाम स्वरूप अब तक 63 आरोपियों को सजा दिलाई जा चुकी है।