ऐपशहर

हादसे में मौत, पीड़ित परिवारों को 85 लाख मुआवजा

सड़क हादसे के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बीमा कंपनियों को दो पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा नवंबर, 2011 को हुआ था। इसमें बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई थी।

नवभारत टाइम्स 10 Jan 2019, 3:07 pm
प्रमुख संवाददाता, ग्रेटर नोएडा
नवभारतटाइम्स.कॉम insurance-claim

सड़क हादसे के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बीमा कंपनियों को दो पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा नवंबर, 2011 को हुआ था। इसमें बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई थी।

दादरी के कोट गांव के मनोज कुमार अपने साथी बिसरख के मोनू भाटी के साथ बाइक से सूरजपुर की ओर जा रहे थे। उनकी बाइक को पीछे से एक बस ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। इस मामले की रिपोर्ट बिसरख कोतवाली में दर्ज कराई गई थी।

इस मामले में पीड़ित परिवारों ने मुआवजे की मांग कर कोर्ट में अपील की। अडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नलिन कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई की। मृतकों की उम्र, काम, सबूत और गवाहों के आधार पर मनोज के आश्रितों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 75 लाख 37 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसमें 47 लाख 37 हजार रुपये मनोज की पत्नी शशिबाला को दिए जाएंगे। बाकी रकम उनकी मां और भाई को मिलेगी।

वहीं, मोनू के आश्रितों को 7 प्रतिशत ब्याज के साथ 10 लाख 33 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया है। इस रकम में से मोनू की पत्नी नीतू को 4 लाख 33 हजार रुपये दिए जाएंगे। शेष रकम मृतक के पिता सत्यवीर, मां राजवती, बहन नीलम व राखी को दी जाएगी।

अगला लेख

Stateकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
ट्रेंडिंग