एनबीटी न्यूज, नोएडा
निजी स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी रोकने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने फीस रेग्युलेटरी बिल पास किया है। इसके तहत अक्टूबर में जिला स्तर पर एक समिति बनाई गई है। इसका नेतृत्व डीएम बीएन सिंह कर रहे हैं। यह समिति इसी महीने जिले के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ बैठक करेगी। सभी से इस साल बढ़ाई गई फीस का ब्योरा लिया जाएगा।
जिला विद्यालय निरीक्षक पीके उपाध्याय ने बताया कि 31 अक्टूबर तक जिले के 139 निजी स्कूलों को बुलाकर पहले उन्हें फीस रेग्युलेटरी बिल के बारे में बताया जाएगा। नियमानुसार स्कूल 9 प्रतिशत से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। इस साल इससे ज्यादा फीस बढ़ाने वाले स्कूलों से बढ़ी हुई फीस वापस लेने के लिए कहा जाएगा। नियम का सख्ती से पालन न करने पर स्कूलों पर 1 लाख से 5 लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यूपी सरकार की ओर से सीबीएसई स्कूल को जारी किए जाने वाले एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) पर रोक लगाकर सीबीएसई से स्कूल की मान्यता भी रद्द करवाई जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में 9 फीसदी से ज्यादा फीस बढ़ाने वाले स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसकी ठोस वजह न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।