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आरटीआई में मांगी जानकारी देने में की देरी, अब 12 अधिकारी भरेंगे 3 लाख का जुर्माना

राज्‍य सूचना आयुक्‍त ने सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचनाएं देने में देरी करने पर सोमवार को 12 अधिकारियों पर 3 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है। ये अधिकारी बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के हैं।

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 25 Dec 2018, 3:25 pm
बिजनौर
नवभारतटाइम्स.कॉम RTI

राज्‍य सूचना आयुक्‍त ने सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई सूचनाएं देने में देरी करने पर सोमवार को 12 अधिकारियों पर 3 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया। ये अधिकारी बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के हैं। राज्‍य सूचना आयुक्‍त हाफिज उस्‍मान सूचना के अधिकार (आरटीआई) से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए बिजनौर आए हुए थे। सुनवाई के बाद उन्‍होंने 12 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया और 10 को चेतावनी देकर छोड़ दिया।

जिन अधिकारियों को 25-25 हजार रुपयों का जुर्माना देने को कहा गया है उनमें हैं संभल के जिलाधिकारी, रामपुर जिले के विलासपुर के रजिस्‍ट्रार, संभल और रामपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी, संभल के जिला विद्यालय निरीक्षक, हल्‍दौर के ब्‍लॉक डिवेलपमेंट ऑफिसर, कुंदरकी (मुरादाबाद) के सप्‍लाई इंस्‍पेक्‍टर, रामपुर में मिलक नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी, नजीबाबाद के बाल विकास परियोजना अधिकारी, संभल के बेसिक शिक्षा विभाग के अकाउंट ऑफिसर और संभल के ही जुनावाई के ब्‍लॉक एजुकेशन ऑफिसर।

राज्‍य सूचना आयुक्‍त ने आरटीआई आवेदनों से जुड़े 55 मामलों की सुनवाई की। सूचना आयुक्‍त हाफिज उस्‍मान ने इस मौके पर कहा, 'हम केवल दर्ज शिकायतों पर आदेश सुना सकते हैं। संबंधित अधिकारी इस पर जरूरी ऐक्‍शन लें क्‍योंकि हमें इन आदेशों को लागू करवाने का अधिकार नहीं है। आरटीआई एक्‍ट में संशोधन की जरूरत है ताकि हम इनका क्रियान्‍वयन भी सुनिश्चित कर सकें।'

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