मेरठ: बिजनौर की अदालत ने साल 2016 में एनआईए अफसर ( nia officer murder) तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या में दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को बरी कर दिया। यह घटना 2 अप्रैल 2016 को हुई थी। घटना के समय तंजील अहमद (tanzeel ahmed) अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुनीर, रैयान, तंज़ीम, मोहम्मद जैनी और रिजवान को दोहरे हत्याकांड में जेल भेजा था। तीन आरोपी (तंज़ीम, मोहम्मद जैनी और रिजवान) के खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। इसलिए एडीजे पंचम कोर्ट के जज डॉक्टर विजय कुमार तालियान ने तीनों को बरी कर दिया। आरोपी मुनीर व रेयान को फांसी की सजा सुनाई है।
यह घटना दो अप्रैल 2016 की है। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना परिवार के साथ पैतृक गांव बिजनौर के सहसपुर में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। मुख्य आरोपी मुनीर और उसके साथियों पर आरोप था कि उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। एनआईए अफसर तंजील अहमद की मौके पर मौत हो गई थी। पत्नी फरजाना ने मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा था। उनके दोनों बच्चों शहबाज (8)और जिमनिस (10) ने कार सीट के नीचे छिपकर कर जान बचाई थी।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक तंजील अहमद को 9 एमएम 12 गोलियां लगीं थी। पहले पुलिस और बाद में कोर्ट में बच्चों ने बताया था कि पापा की मौत होने तक हत्यारे गोली चलाते रहे थे। हम लोग कार की सीट के नीचे छिप गए थे।
आरोपियों पर दर्ज हैं 35 मुकदमे
एसपी डॉ. धर्मवीर सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी मुनीर और रैयान अंतरराज्यीय गैंग के लीडर और हिस्ट्रीशीटर हैं। यह शासन स्तर से नंबर वन पर चिह्नित हैं। इन पर 35 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक कई केस दर्ज हैं। मुनीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र है। मुनीर और एनआईए अफसर तंजील अहमद के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। हत्यारोपियों ने पुलिस को बताया था कि तंजील अहमद की हत्या की साजिश लंबे समय से रच रहे थे। दिल्ली पुलिस ने भी एक बार मुनीर के बारे में दावा किया था कि दिल्ली और यूपी के जिलों में मुनीर ने कितनी हत्याएं की हैं, उसे भी नहीं पता है। पकड़े जाने पर उसने दिल्ली के छह मामलों का खुलासा किया था।
गैंगस्टर केस में भी हो चुकी है 10 साल की सजा
इससे पहले बिजनौर के एडीजे गैंगस्टर कोर्ट डॉ. विजय कुमार ने गैंग बनाकर हत्या, लूट आदि गंभीर अपराध कर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में आतंक मचाने के मामले में दोषी पाते हुए गैंगस्टर मुनीर को 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। मुनीर के साथी रैयान को भी पांच साल के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी।
यह घटना दो अप्रैल 2016 की है। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना परिवार के साथ पैतृक गांव बिजनौर के सहसपुर में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। मुख्य आरोपी मुनीर और उसके साथियों पर आरोप था कि उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। एनआईए अफसर तंजील अहमद की मौके पर मौत हो गई थी। पत्नी फरजाना ने मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा था। उनके दोनों बच्चों शहबाज (8)और जिमनिस (10) ने कार सीट के नीचे छिपकर कर जान बचाई थी।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक तंजील अहमद को 9 एमएम 12 गोलियां लगीं थी। पहले पुलिस और बाद में कोर्ट में बच्चों ने बताया था कि पापा की मौत होने तक हत्यारे गोली चलाते रहे थे। हम लोग कार की सीट के नीचे छिप गए थे।
आरोपियों पर दर्ज हैं 35 मुकदमे
एसपी डॉ. धर्मवीर सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी मुनीर और रैयान अंतरराज्यीय गैंग के लीडर और हिस्ट्रीशीटर हैं। यह शासन स्तर से नंबर वन पर चिह्नित हैं। इन पर 35 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक कई केस दर्ज हैं। मुनीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र है। मुनीर और एनआईए अफसर तंजील अहमद के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। हत्यारोपियों ने पुलिस को बताया था कि तंजील अहमद की हत्या की साजिश लंबे समय से रच रहे थे। दिल्ली पुलिस ने भी एक बार मुनीर के बारे में दावा किया था कि दिल्ली और यूपी के जिलों में मुनीर ने कितनी हत्याएं की हैं, उसे भी नहीं पता है। पकड़े जाने पर उसने दिल्ली के छह मामलों का खुलासा किया था।
गैंगस्टर केस में भी हो चुकी है 10 साल की सजा
इससे पहले बिजनौर के एडीजे गैंगस्टर कोर्ट डॉ. विजय कुमार ने गैंग बनाकर हत्या, लूट आदि गंभीर अपराध कर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में आतंक मचाने के मामले में दोषी पाते हुए गैंगस्टर मुनीर को 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। मुनीर के साथी रैयान को भी पांच साल के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी।