पीलीभीत
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के न्यूरिया थाने में प्रभारी निरीक्षक को एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को घर से निकालने के एवज में एक हजार रुपये की रिश्वत देना महंगा पड़ गया। प्रभारी निरीक्षक ने व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर मौके से गिरफ्तार करा लिया। बता दें कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के युसुफ अली खान पुत्र असमत उल्ला खान निवासी बाइपास कॉलोनी, सितारगंज शनिवार को दोपहर 1 बजे पीलीभीत जिले के थाना न्यूरिया परिसर में पहुंचे। आरोप है कि युसुफ ने सीधे प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार कश्यप के पास पहुंचकर अपनी पत्नी से पीछा छुड़वाने का आग्रह किया, जिस पर प्रभारी निरीक्षक ने आश्वस्त किया कि उनकी पारिवारिक समस्या है, जिसे आपस में सामने बैठाकर हल करा दिया जाएगा।
इस दौरान यूसुफ अली खान ने अपनी जेब से 500 रुपये के दो नोट निकालकर बतौर रिश्वत उनकी टेबल पर रख दिये और कहा कि यह पैसा रख लीजिए लेकिन मेरा काम कर दीजिए। इस हरकत से नाराज प्रभारी निरीक्षक ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बरामद एक हजार रुपये पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में सील कर लिए। बता दें कि आरोपी युसुफ अली खान का यह कृत्य धारा 7, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है क्योंकि किसी भी लोकसेवक को रिश्वत देना संगीन जुर्म है।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के न्यूरिया थाने में प्रभारी निरीक्षक को एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को घर से निकालने के एवज में एक हजार रुपये की रिश्वत देना महंगा पड़ गया। प्रभारी निरीक्षक ने व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर मौके से गिरफ्तार करा लिया।
इस दौरान यूसुफ अली खान ने अपनी जेब से 500 रुपये के दो नोट निकालकर बतौर रिश्वत उनकी टेबल पर रख दिये और कहा कि यह पैसा रख लीजिए लेकिन मेरा काम कर दीजिए। इस हरकत से नाराज प्रभारी निरीक्षक ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बरामद एक हजार रुपये पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में सील कर लिए। बता दें कि आरोपी युसुफ अली खान का यह कृत्य धारा 7, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है क्योंकि किसी भी लोकसेवक को रिश्वत देना संगीन जुर्म है।