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योगी सरकार का सख्त फैसला, यूपी में अवैध शराब बेचने पर हो सकती है मौत की सजा

आजमगढ़ में इस साल जुलाई के पहले हफ्ते में हुई जहरीली शराब त्रासदी से सबक लेते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध शराब बेचने वालों पर सख्ती से पेश आने का फैसला किया है। सरकार ने अवैध शराब का व्यापार करने वालों पर करीब सौ साल पुराने यूपी एक्साइज एक्ट में संशोधन करके मृत्युदंड देने का प्रावधान शामिल किया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया 21 Sep 2017, 9:15 am
आजमगढ़
नवभारतटाइम्स.कॉम सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

यूपी के आजमगढ़ में इस साल जुलाई के पहले हफ्ते में हुई जहरीली शराब त्रासदी से सबक लेते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध शराब बेचने वालों पर सख्ती से पेश आने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने अवैध शराब का व्यापार करने वालों पर करीब सौ साल पुराने यूपी एक्साइज एक्ट में संशोधन करके मृत्युदंड देने का प्रावधान शामिल किया है।

पिछले नौ जुलाई को आजमगढ़ में जहरीली शराब का सेवन करने से करीब 39 लोगों की मौत हो गई थी। संशोधित एक्ट के नए उपखंड 60K के अनुसार, अवैध रूप से शराब का व्यापार करने वालों पर उम्रकैद के साथ 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड और गंभीर मामलों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।

इस बारे में यूपी सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कड़े प्रावधानों को जल्द ही लागू किया जाएगा। कानून संसोधन अध्यादेश के साथ लागू किया जाएगा, जो इन मामलों में कड़ी सजा तय करेगा। यह राज्यपाल राम नाईक की अनुमति मिलते ही लागू हो जाएगा।

उन्होंने आगे कहा, 'इस तरह के मामलों पर नियंत्रण के लिए कानून न सिर्फ कमजोर बल्कि पुराना भी है। अभी अवैध शराब व्यापार और अवैध शराब तस्करी विशेष रूप से हरियाणा से होने वाली तस्करी से निपटने के लिए सख्त नियमों की जरूरत है। इस मामले में पूर्व सरकारों ने कुछ भी नहीं किया।'

वहीं एक्साइज मंत्री जय प्रताप सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि आजमगढ़ जहरीली शराब त्रासदी जैसे मामलों पर अब मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। साथ ही अवैध शराब व्यापारी जिनकी पहचान पेशेवर अपराधी के रूप में होती है, उस पर भी इस तरह की सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

गौरतलब है कि आजमगढ़ में साल 2013 में भी जहरीली शराब का सेवन करने से करीब 39 लोगों की मौत हो गई थी। 2013 में भी मुबारकपुर में जहरीली शराब पीने से 41 लोगों की जान चली गई थी। कथित रूप से मुबारकपुर कांड में जो आरोपी शामिल थे, उन्हीं लोगों ने आजमगढ़ में भी जहरीली शराब बेची थी।

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