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Azam Khan: अब्दुल्ला के फर्जी प्रमाण पत्र मामले की रामपुर कोर्ट हुई सुनवाई, 2 को फिर हाजिर होंगे आजम खान

Azam Khan in Rampur MP MLA Court: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक आजम खान रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसमें आजम खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया गया था। परिवार के साथ वे कोर्ट पहुंचे थे।

Curated byराहुल पराशर | नवभारतटाइम्स.कॉम 24 Dec 2022, 7:27 am
रामपुर: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक आजम खान की रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में आजम के बेटे और स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो प्रमाण पत्रों के मामले में सुनवाई हुई। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में वर्ष 2019 में अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कोर्ट में यह केस चल रहा है। इसी के तहत एमपी एमएलए कोर्ट ने रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को इस केस में स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के आधार पर आजम खान अपने परिवार के साथ रामपुर कोर्ट परिसर पहुंचे। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। आजम खान पर सुनवाई को लेकर रामपुर में हलचल तेज है।
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आजम खान पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर कोर्ट पहुंचे। जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर कार्यालय में उनकी पेशी हुई। फर्जी प्रमाणपत्र मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान आजम खान खामोश रहे। कोर्ट परिसर के बाहर निकलने के दौरान वे समर्थकों से घिरे रहे। मीडिया को भी उनके पास नहीं जाने दिया गया। समर्थक उन्हें घेरे हुए थे। आजम खान भी इस दौरान बिना किसी से बात किए वहां से निकल गए।

मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी को


सरकारी वकील अमरनाथ तिवारी ने कहा कि अदालत ने बृहस्पतिवार को पेश नहीं होने पर उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और उन्हें शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख दो जनवरी तय की है। अमरनाथ तिवारी ने बताया कि रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने तीन जनवरी 2019 को गंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जो अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग तारीखों के जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है।

अप्रैल में पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। रामपुर की एक अदालत ने अब्दुल्ला आजम के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने में कथित भूमिका के लिए आजम खान और उनकी पत्नी को जेल भेज दिया था। अब्दुल्ला ने इस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। पुलिस के आरोप पत्र के मुताबिक, रामपुर नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम खान की जन्म तिथि एक जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे प्रमाण पत्र में उनका जन्म लखनऊ में 30 सितंबर 1990 को हुआ बताया गया है।

अब्दुल्लाह आजम खान ने 2017 में स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था, लेकिन कम आयु होने की वजह से हाई कोर्ट की ओर से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब्दुल्ला ने इसी विधानसभा सीट से 2022 का यूपी चुनाव जीता है।
लेखक के बारे में
राहुल पराशर
नवभारत टाइम्स डिजिटल में सीनियर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। पत्रकारिता में प्रभात खबर से शुरुआत। राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर से होते हुए टाइम्स इंटरनेट तक का सफर। डिजिटल जर्नलिज्म को जानने और सीखने की कोशिश। नित नए प्रयोग करने का प्रयास। मुजफ्फरपुर से निकलकर रांची, पटना, जमशेदपुर होते हुए लखनऊ तक का सफर।... और पढ़ें

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