ऐपशहर

रेप के आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय फरार, घर के बाहर चस्पा किया गया कुर्की का नोटिस

अतुल राय अपने प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के हरिनारायण से एक लाख 22 हजार वोटों जीते थे। छात्रा के आरोप के बाद न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। वह जमानत के लिए हाई कोर्ट तक गए लेकिन जमानत नहीं मिली।

नवभारतटाइम्स.कॉम 14 Jun 2019, 11:15 am
वाराणसी
नवभारतटाइम्स.कॉम अतुल राय (फाइल फोटो)
अतुल राय (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट बीएसपी सांसद के घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। बलात्कार के आरोपी अतुल राय ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम आशुतोष तिवारी की अदालत में भी सरेंडर करने के लिए समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया था। अतुल राय फरार चल रहे हैं जिसके चलते अब पुलिस-प्रशासन ने उसके घर पर कुर्की का नोटिस लगाया है।

अतुल राय पर रेप का आरोप
लोकसभा चुनाव के दौरान एक छात्रा ने अतुल राय पर रेप का आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि अतुल ने उसे पत्नी से मिलाने के लिए आवास पर बुलाया था और इसके बाद मौके का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि अतुल ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। हालांकि अतुल का कहना है कि युवती उनके ऑफिस आकर चुनाव लड़ने के नाम पर चंदा लेती थी और चुनाव में प्रत्याशी बनने के बाद ब्लैकमेल करने का प्रयास किया।

पढे़ंः घोसी: रेप के आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से झटका

अतुल राय अपने प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के हरिनारायण से एक लाख 22 हजार वोटों जीते थे। छात्रा के आरोप के बाद न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। वह जमानत के लिए हाई कोर्ट तक गए लेकिन जमानत नहीं मिली। चुनाव प्रचार के दौरान वह अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं थे हालांकि दिग्गज नेता उनके प्रचार के लिए यहां पहुंच रहे थे। अतुल राय के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हुआ था और देश भर के एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी थी राहत

अतुल राय गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए थे। याचिका में अतुल राय ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में 23 मई तक राहत देने की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। तब न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था,‘यह रद्द करने वाला मामला नहीं है। चुनाव लड़िए और यह मुकदमा भी।’

पढे़ंः सरेंडर के लिए बीएसपी सांसद अतुल राय ने मांगा और समय, कोर्ट ने किया इनकार

सरेंडर के लिए मांगा था समय
न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम आशुतोष तिवारी की अदालत ने दुराचार के आरोपी अतुल रॉय के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें आत्मसमर्पण के लिए समय मांगा गया था। उन्होंने कहा था कि सरेंडर के लिए आते वक्त जमानिया के पास वाहन दुर्घटना में पैर में गंभीर चोट आई इसलिए उन्हें कोई और तारीख दी जाए लेकिन कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया था।

फरार चल रहे हैं सांसद

अतुल राय को किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है उन्हें जेल जाना है लेकिन वह फरार चल रहे हैं। ऐसे में क्राइम ब्रांच और सर्विलांस सेल की टीम भी उन्हें नहीं ढूंढ पाई है। कोर्ट की सख्ती के बाद अब उनकी संपत्ति को कुर्क करने का फैसला लिया गया है।

अगला लेख

Stateकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
ट्रेंडिंग